
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने बकाया वसूली के लिए बिजली बिल समाधान योजना शुरू की है, लेकिन इसका लाभ कंपनी के ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Pensioners) को नहीं मिल रहा है।
पेंशनर्स की तरफ से बार- बार सवाल उठाया जा रहा है कि जब आम उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं है। अब इस पूरे मामले पर राजनांदगांव मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र से बड़ा खुलासा (Disclosure) हुआ है।
दरअसल, बिजली कंपनी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत राहत आवेदन को स्पष्ट रूप से खारिज (Rejected) कर दिया है। विभाग ने नियमों और कट-ऑफ तारीख (Cut-off Date) का हवाला देते हुए यह साफ कर दिया है कि पेंशनर्स का यह दावा योजना के दायरे में क्यों नहीं आता।
चीफ इंजीनियर के पत्र से हुआ ये बड़ा खुलासा
राजनांदगांव संभाग के मुख्य अभियंता (राजस्व क्षेत्र) द्वारा जारी पत्र (क्रमांक 13-01/06/राजस्व/606) से यह पूरी स्थिति शीशे की तरह साफ हो गई है। मामला सेवानिवृत्त कर्मचारियों- श्री तुलसीराम साहू और श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिए गए उस आवेदन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पेंशनर्स को मिलने वाली 25% के स्थान पर 50% अतिरिक्त छूट की वसूली (Supplementary Recovery Notice) की राशि को समाधान योजना में माफ करने की मांग की थी।
मुख्य अभियंता के पत्र के अनुसार, योजना का लाभ न मिल पाने की सबसे मुख्य वजह 31 मार्च 2023 की पात्रता तिथि है।
जानिए क्या था पूरा मामला?
पूरे मामले के अनुसार, राजनांदगांव जिले के आवेदकों ने 15 जुलाई 2026 को बिजली कंपनी को पत्र सौंपकर गुहार लगाई थी कि सेवानिवृत्ति पश्चात् प्रदायित अतिरिक्त छूट के एवज में जारी पूरक मांग पत्र (Supplementary Bill) को मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 में शामिल किया जाए।
हालांकि, CSPDCL प्रबंधन ने योजना की तकनीकी गाइडलाइंस (Technical Guidelines) का हवाला देते हुए पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राहत या वित्तीय छूट देने से स्पष्ट मना कर दिया।
चीफ इंजीनियर का पत्र
- आवेदन अस्वीकार होने का कारण: विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ के नियमानुसार, केवल वही बकाया/अधिभार (सरचार्ज) राशि छूट हेतु पात्र है, जो 31.03.2023 से पूर्व की है।
- स्थिति: आवेदक का बिजली बिल भुगतान हेतु बकाया/पूरक राशि 31.03.2023 के बाद की है।
- अंतिम आदेश: 31 मार्च 2023 के बाद की बकाया राशि होने के कारण इस योजना के तहत दी जाने वाली छूट/राहत का आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।
Also Read आम उपभोक्ताओं को 745 करोड़ की राहत, पर अपने ही पेंशनरों से 8 करोड़ की वसूली पर मचा बवाल








