Power company पदोन्‍नति में आरक्षण, अभ्‍यावेदन का टाइम खत्‍म, पेंशनर्स ने की समय बढ़ाने की मांग

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Power company पदोन्‍नति में आरक्षण, अभ्‍यावेदन का टाइम खत्‍म, पेंशनर्स ने की समय बढ़ाने की मांग

Power company रायपुर। पावर कंपनी पदोन्‍न्‍ति के लिए अभ्‍यावेदन देने की समय सीमा 30 जनवरी को समाप्‍त हो गई है। इस बीच कर्मचारियों ने 15 दिन और समय बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि बहुत से सेवा निवृत्‍त कर्मचारी प्रदेश के अंदरुनी क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे बहुत से कर्मचारी अपना अभ्‍यावेदन नहीं दे पाए हैं। इस वजह से समय बढ़ाया जाना चाहिए।

Power company पेंशनर्स एसोसिएशन ने अध्‍यक्ष को लिखा पत्र

पावर कंपनी के पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में कंपनी के अध्‍यक्ष को पत्र लिखा है। एसोसिएशन की 29 जनवरी को रायपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी। पेंशनर्स एसोसिएशन के सचिव सुधीर नायक के हस्‍ताक्षर से एक ज्ञापन प्रबंधन को सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि पदोन्‍नति को लेकर अभ्‍यावेदन के संबंध में नियमित कर्मचारियों को तो सूचना मिल गई है, लेकिन प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों पेंशनर्स तक कंपनी के परिपत्र की जानकारी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बहुत से सेवानिवृत्‍त कर्मचारी अपना अभ्‍यावेदन नहीं दे पाए हैं। इसे देखते हुए एसोसिएशन ने अभ्‍यावेदन देने की मियाद 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया है।

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Power company एक सप्‍ताह बढ़ चुकी है समय सीमा

बता दें कि हाई कोर्ट ने पदोन्‍न्‍ति में आरक्षण को लेकर अप्रैल 2024 में अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद कंपनी प्रबंधन की तरफ से पदोन्‍नति पर फैसला करने के लिए दिसंबर में एक समिति का गठन किया गया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचरियों से अभ्‍यावेदन मांगा गया। कंपनी प्रबंधन की तरफ से 21 जनवरी को एक आदेश जारी कर अभ्‍यावेदन देने की समय सीमा 30 जनवरी तक बढ़ाई गई थी।

समिति के औचित्‍य पर भी उठ रहा सवाल

इस बीच कर्मचारी संगठन हाईकोर्ट के स्‍पष्‍ट आदेश के बाद समिति बनाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि हाईकोर्ट ने जब पदोन्‍नति में आरक्षण को अमान्‍य कर दिया है तो उसके हिसाब से कंपनी को प्रक्रिया करनी चाहिए और यदि कहीं कोई संशय है तो उसके लिए विधि विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए।

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