Treasury रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के कोषालय नियम में बदलाव किया है। इससे अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अपना बिल जमा करने के लिए तारीख देखना नहीं पड़ेगा बल्कि महीने में कभी भी वे अपना बिल कोषालय में जमा करा सकते हैं।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में कोषालयों द्वारा माह के अंतिम सप्ताह में वेतन देयक के अलावा दूसरे प्रकार के देयकों को स्वीकार नहीं किया जाता है। यह व्यवस्था इसलिए प्रचलित है कि वेतन देयकों का समय पर निराकरण करने के लिए कोषालय के सहायकों को पर्याप्त समय मिल सके।
Treasury आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में एक जुलाई 2024 से सभी कोषालयों में केवल ऑनलाईन माध्यम से बिल प्रस्तुत किए जा रहे है। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था में देयकों के निराकरण में अपेक्षाकृत कम समय लगना अपेक्षित है। इसलिए माह के अंतिम सप्ताह में सिर्फ वेतन देयकों को स्वीकार किए जाने की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि कोषालयों में सभी प्रकार के देयक माह के सभी दिवसों में प्राप्त किए जांएऔर देयकों का निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समय पर निराकरण किया जाए।
अफसरों के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में महीने के अंतिम सप्ताह और पहले सप्ताह में कोषालय में किसी भी तरह का बिल स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे में मेडिकल समेत अन्य बिल जमा करने के लिए कर्मचारियों को 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बिल 8 तारीख के बाद ही स्वीकार किया जाता है। यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा किया गया था क्योंकि महीने के अंतिम सप्ताह में वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन अब सभी कोषालय कम्प्यूटराइज हो गए हैं, ऐसे में अब पहले जैसी मशक्कत कोषालय में नहीं करनी पड़ रही है। इसी वजह से सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया