
Staff Selection Board रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से शुक्रवार को सदन में एक विधेयक पेश किया गया, जिसे सदन ने चर्चा में बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।
क्या करेगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल
सरकार ने राज्य में कर्मचारी चयन मंडल (SSB)के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए आज विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। कर्मचारी चयन मंडल SSB के माध्यम से सभी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती इसी SSB के माध्यम से होगी। यहां तक की राज्य के सभी निकायों, मंडलों, प्राधिकरण समेत अन्य संस्थानों की भर्तियां भी इसके दायरे में आएंगी।
प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित करेगा मंडल
सदन में विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कर्मचारी चयन मंडल SSB व्यावसायिक पाठ्यक्रमों Vocational Courses की प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित करेगा।
इस वजह से किया गया कर्मचारी चयन मंडल का गठन
Chief Minister विष्णुदेव साय ने बताया कि बेहतर प्रबंधन के अभाव में अभी तक परीक्षाओं के कई विभागों में पांच-पांच साल में एक बार परीक्षा हो पाती थी, जिससे युवाओं को भारी परेशानी होती है। इस समस्या का समाधान अब कर्मचारी चयन मंडल SSB के गठन से होगा। उन्होंने कहा कि मंडल के गठन के बाद न केवल हर साल परीक्षाएं आयोजित होंगी, बल्कि उन्हें निर्धारित समय पर भी संपन्न कराया जाएगा।
कैलेंडर और शेड्यूल भी होगा जारी
मंडल SSB के गठन के बाद सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा। परीक्षा शेड्यूल Examination Schedule पहले से तय हो जाएगा, इससे तैयारी करने में आसानी होगी।
सभी विभागों में चयन की प्रक्रिया एक
Chief Minister ने कहा कि अभी हर विभाग की चयन प्रक्रिया अलग है, इसकी वजह से तैयारी भी अलग-अलग करनी पड़ती है। भर्ती एजेंसियों पर बार-बार अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करने का दबाव पड़ता है, जिससे संसाधनों का अधिक खर्च होता है और सार्वजनिक धन Public Funds का अपव्यय भी होता है। साथ ही नियुक्तियों में अनावश्यक विलंब भी होता है।
एक अध्यक्ष और तीन सदस्य
मंडल SSB में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे। सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारी-कर्मचारी होंगे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल Professional Examination Board के अधिकारी-कर्मचारी भी इसके अंतर्गत माने जाएंगे।
मंडल को यह अधिकार होगा कि वह चयन प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किसी एजेंसी को सौंप सके। इसके लिए पाठ्यक्रम समिति Curriculum Committee, परीक्षा समिति Examination Committee और वित्त समिति Finance Committee का गठन भी किया जाएगा।







