
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने प्रदेश के हजारों विद्युत कर्मियों और पेंशनभोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (Clarification) जारी किया है । कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पेंशन का निर्धारण ‘सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976’ के नियम 30 के तहत उन “उपलब्धियों” (Emoluments) के आधार पर होगा, जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहा था ।
भ्रम की स्थिति हुई दूर (Ending Ambiguity)
प्रबंधन के संज्ञान में आया था कि विभिन्न कार्यालयों द्वारा एक समान प्रकरणों में पेंशन का निर्धारण अलग-अलग तरीके से किया जा रहा था, जिससे कर्मचारियों में भ्रम था । अब नए आदेश के बाद इसे एक समान (Uniform) कर दिया गया है।
इन परिस्थितियों में भी मिलेगा बढ़े हुए वेतन का लाभ (Key Rules)
वित्त विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के हवाले से कंपनी ने ‘उपलब्धियों’ (Emoluments) को नए सिरे से परिभाषित किया है:
- काल्पनिक वेतन (Notional Pay): यदि प्रोफार्मा पदोन्नति या न्यायिक निर्णय के कारण वेतन काल्पनिक रूप से नियत है, तो उसे ही पेंशन का आधार माना जाएगा ।
- वेतनवृद्धि (Increment): यदि कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अर्जित अवकाश पर था और इस दौरान कोई वेतनवृद्धि देय थी, तो वह पेंशन गणना का हिस्सा होगी ।
- पदोन्नति का लाभ: उच्चतर वेतनमान (Higher Pay Scale) के एवज में दिए जा रहे वेतन को पेंशन परिलब्धियों का भाग माना जाएगा ।
उदाहरण से समझें लाभ
बिजली कंपनी ने आदेश में दो प्रमुख उदाहरणों के जरिए स्पष्टीकरण दिया है:
- उदाहरण 1 (प्रशासनिक अधिकारी): यदि कोई अधिकारी 31 जुलाई को रिटायर हो रहा है और उसी दिन उसे ‘वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी’ के पद पर प्रमोशन मिलता है, तो भले ही उसने बढ़े हुए पद पर केवल 1 दिन काम किया हो, उसकी पेंशन पुराने वेतन (₹1,36,000) के बजाय नए निर्धारित वेतन (₹1,40,400) के 50% के आधार पर तय होगी ।
- उदाहरण 2 (गतिरोध भत्ता): यदि किसी कर्मचारी को ‘गतिरोध भत्ता’ (Stagnation Allowance) मिल रहा है और अंतिम दिन प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन के बाद निर्धारित कुल मूल वेतन (जैसे ₹1,48,000) के आधार पर पेंशन (₹74,000) और परिवार पेंशन (₹44,400) देय होगी ।
| विवरण (Description) | आधार (Basis) | निर्धारित राशि (Amount) |
|---|---|---|
| न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन | मास्टर स्केल का 50% | ₹8,165 प्रतिमाह |
| अधिकतम पेंशन | पे-मेट्रिक्स O-6 का 50% | ₹1,11,900 प्रतिमाह |
| अधिकतम परिवार पेंशन | पे-मेट्रिक्स O-6 का 30% | ₹67,140 प्रतिमाह |
| पेंशन का प्रतिशत | अंतिम मूल वेतन का | 50% |
एसोसिएशन ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन की लंबे समय से यह मांग थी कि न्यायालय के आदेशानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिले। एसोसिएशन के महासचिव सुधीर नायक ने बताया कि कई कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के समय तकनीकी कारणों से उच्च वेतनमान का लाभ नहीं लिया था, जिन्हें अब राहत मिलेगी। नायक ने इस न्यायसंगत निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार और बिजली प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Ans: पेंशन का निर्धारण पदोन्नति के बाद निर्धारित नए मूल वेतन (Revised Basic Pay) के आधार पर किया जाएगा ।
Ans: 01.04.2016 से प्रभावी पे-मेट्रिक्स के अनुसार अधिकतम पेंशन ₹1,11,900 प्रतिमाह निर्धारित है ।
Ans: नहीं, परिवार पेंशन मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से देय होगी।
Ans: इसमें मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई वेतन और व्यक्तिगत वेतन (यदि लागू हो) शामिल होंगे ।







