
Raipur Traffic News: अगर आपके वाहन पर भी पुराने ई-चालान (E-Challan) पेंडिंग हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन स्वामियों को एक सुनहरा मौका (Golden Opportunity) दिया है।
डीसीपी यातायात (DCP Traffic) विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मई माह में आयोजित होने वाली लोक अदालत में पुराने प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। यदि इस अवसर के बाद भी चालान लंबित पाया गया, तो पुलिस वाहन को जप्त (Vehicle Seizure) कर सीधे न्यायालय में पेश करेगी।
किन चालानों पर मिलेगी राहत? (Eligibility)
लोक अदालत में उन सभी ई-चालानों का निराकरण किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2025 से पहले के हैं। पुलिस विभाग अब वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से नोटिस की कॉपी भी भेज रहा है, ताकि समय रहते सूचना (Information) मिल सके।
महत्वपूर्ण: 5 मई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशनध्यान रहे, लोक अदालत में केस रखने के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) अनिवार्य है। इसके बिना आपका मामला कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगा। वाहन स्वामी 5 मई 2026 तक अपने क्षेत्र के नजदीकी 09 यातायात थानों में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
इन 9 केंद्रों पर कराएं अपना पंजीकरण (Registration Centers):
यहाँ रायपुर के उन प्रमुख केंद्रों की सूची (List) दी गई है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं:
- यातायात थाना तेलीबांधा: थाना भवन के ऊपर।
- भाठागांव बस स्टैंड: बस स्टैंड परिसर के भीतर।
- शारदा चौक: हनुमान मंदिर एवं बिजली ट्रांसफार्मर के पास।
- फाफाडीह: गंज थाना भवन, फाफाडीह चौक।
- भनपुरी: व्यासतालाब तिराहा, बिलासपुर रोड।
- टाटीबंध: टाटीबंध चौक के पास।
- पंडरी: पुराना बस स्टैंड गेट के पास।
- पचपेड़ीनाका: ब्रिज के नीचे स्थित कार्यालय।
- यातायात मुख्यालय: कालीबाड़ी स्थित मुख्य कार्यालय।
यदि आप निर्धारित समय सीमा (Deadline) के भीतर चालान का भुगतान या रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो भविष्य में वाहन संबंधी सभी सरकारी सेवाएं (Services) बाधित हो सकती हैं। इसके अलावा, आपको जटिल कानूनी प्रक्रिया (Legal Process) से गुजरना पड़ सकता है।
भारी-भरकम जुर्माने और अदालती चक्करों से बचने के लिए इस लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने वाहन को “क्लीन” (Clean Record) रखें।
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