
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Directorate of Urban Administration and Development) में फर्जीवाड़ा करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आदेश जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक सख्त आदेश (Strict Order) जारी किया है। विभाग को जानकारी मिली है कि कई कर्मचारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा (LSGD) परीक्षा पास करने के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से वेतन वृद्धि (Salary Increment) का लाभ उठा रहे हैं।
बिना अनुमति वेतन वृद्धि लेने वालों पर गिरेगी गाज
संचालनालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कई कर्मचारियों ने एल.एस.जी.डी. (LSGD) परीक्षा में शामिल होने से पहले विभाग से अनिवार्य अनुमति (Prior Permission) नहीं ली थी। इसके बावजूद, वे अनियमित रूप से दो वेतन वृद्धि का लाभ उठा रहे हैं। अब शासन ने ऐसी सभी “अनियमित वेतन वृद्धि” (Irregular Salary Increment) को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला किया है।
वसूली और जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू
विभाग ने प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों (Joint Directors) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों ने बिना अनुमति के आर्थिक लाभ लिया है, उनसे अब तक दी गई राशि की वसूली (Recovery of Amount) तत्काल सुनिश्चित की जाए। साथ ही, ऐसे सभी डिफाल्टर कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी संचालनालय (Directorate) को भेजने को कहा गया है।
मुख्य आदेश की बड़ी बातें (Key Highlights):
- बिना अनुमति परीक्षा: विभाग से पूर्व अनुमति के बिना LSGD परीक्षा देने वालों पर शिकंजा।
- वेतन वृद्धि पर रोक: अनियमित रूप से मिल रही दो वेतन वृद्धि को तुरंत बंद करने का आदेश।
- पैसे की वसूली: गलत तरीके से ली गई इंक्रीमेंट राशि की रिकवरी की जाएगी।
- इन पर लागू: प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
यह आदेश संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर द्वारा समस्त संयुक्त संचालकों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को भेज दिया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से उन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर वेतन बढ़वाया था।
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