शासकीय आदेश व अधिसूचना

बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों को लेकर सरकार का बड़ा दांव, राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा!

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (Upcoming Local Body Elections) को लेकर राज्य सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों और प्रशासनिक निरंतरता (Administrative Continuity) को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) अजय सिंह का सेवा बढ़ा दिया है।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department – GAD) द्वारा आज 11 जून 2026 को इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश (Official Order) जारी किया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस (Retrieved IAS) अजय सिंह अब आगामी फरवरी 2027 तक इस बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद (Constitutional Post) की कमान संभालते रहेंगे।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? जानिए इसके पीछे की वजह

छत्तीसगढ़ में आने वाले महीनों में नगरीय निकायों (Urban Bodies) और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय में चुनाव का पुराना और लंबा अनुभव रखने वाले शीर्ष नेतृत्व (Top Leadership) का बने रहना प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी माना जाता है।

मुख्य कारण (Key Reason): सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए (In view of the upcoming elections) ही अजय सिंह की सेवा अवधि में यह वृद्धि (Extension of Tenure) की गई है। ताकि चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

संविधान के किस नियम के तहत मिला कार्यकाल विस्तार?

एक आम नागरिक के रूप में हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि यह नियुक्ति और सेवा विस्तार पूरी तरह से कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं (Southeastern Legal Processes) के तहत किया गया है।

आदेश के मुताबिक, इस सेवा विस्तार में निम्नलिखित नियमों का पालन किया गया है:

  • संवैधानिक शक्ति: भारत के संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 243-के के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया गया है।
  • सेवा शर्तें नियम: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2002 के नियम 5 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत यह अवधि बढ़ाई गई है।
  • अंतिम समय सीमा: अजय सिंह का कार्यकाल फरवरी 2027 तक अथवा राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना (Regular Appointment) होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया है।

जानिए कौन हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह?

अजय सिंह छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक हल्कों में एक बेहद सम्मानित, अनुभवी और कड़क अफसरशाह के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रशासनिक कार्यशैली के कारण ही सरकार ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है।

  • आईएएस बैच: अजय सिंह 1983 बैच के सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस (Retired IAS) अधिकारी हैं।
  • मुख्य सचिव का अनुभव: वे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
  • आयोग में पहली नियुक्ति: उन्हें विभागीय अधिसूचना के माध्यम से 01 जून 2024 को पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

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इस सेवा विस्तार के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव श्री अजय सिंह के कड़े और अनुभवी मार्गदर्शन (Expert Guidance) में ही संपन्न कराए जाएंगे, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव (Fair and Transparent Elections) सुनिश्चित हो सकेंगे।

State Election Commissioner

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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