Anukampa Niyukti: रायपुर। छत्तीसगढ़ के जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के 7 सौ से ज्यादा आवेदन पेडिंग हैं। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग से भर्ती में छूट के संबंध जारी निर्देशों में भ्रांतियों के कारण मामला और पेचिदा हो गया है। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर एक नया स्पष्टीकरण जारी किया है।
जीएसडी की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण के संबंध में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में जारी निर्देश किया था। इसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के दौरान सरकारी सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के निम्नतम पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकारकी तरफ से निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है, यह छूट वर्तमान में भी प्रभावशील है।
जीएडी ने यह भी बताया है कि अनुकंपा नियुक्ति निर्देश-2013 में तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत सीमा बंधन लागू है। कहीं तृतीय श्रेणी के पद रिक्त न हों, तो आवेदक को चतुर्थ श्रेणी / समतुल्य रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तृतीय और चतुर्थ दोनों ही श्रेणी के पद रिक्त न हो तो अनुकंपा नियुक्ति निर्देश-2013 की कंडिका 15 (10) एवं 15 (11) के तहत शीघ्र समुचित कार्यवाही कर, प्रकरण निराकृत की जाए।
जीएडी के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ ऐसे सरकारी सेवक जिनका आकस्मिक निधन हुआ है, लेकिन उनके आश्रितों की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उनका निराकरण उपर्युक्त कंडिका-1 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तृतीय श्रेणी के निम्नतम पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरा किया जाए।
जीएडी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अगर तृतीय श्रेणी के पद रिक्त न हों तो चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया कर आवेदक को अवगत कराएं कि चतुर्थ श्रेणी में ही पद उपलब्ध है।