Berojagari Bhatta Yojana: रायपुर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता से जुड़े सवालों के उत्तर यहां हासिल कर सकते हैं।
प्रश्न (1) :- छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना किस तिथि से लागू किया जा रहा है?
उत्तर :- छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 01 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है।
प्रश्न (2) :- बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तें क्या-क्या है?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता की शर्ते निम्नानुसार है-
आवेदक, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
आवेदन किये जाने वाले वर्ष की 01 अप्रैल को, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक हो।
आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण हो।
छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2,50,000/- से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
प्रश्न (3) :- बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्रता की शर्ते क्या-क्या है ?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्रता की शर्ते निम्नानुसार है-
यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा।
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में (चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर) अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
ऐसे पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
प्रश्न (4) :- यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के किस सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा ?
उत्तर :- यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जायेगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की वरिष्ठता दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
प्रश्न (5) :- बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार की परिभाषा क्या है?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
प्रश्न (6) :- बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदक, कैसे आवेदन कर सकता है?
उत्तर :- छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
प्रश्न (7):- क्या आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर :- नहीं। केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगे।
प्रश्न (8) :- बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाईन आवेदन कब से किया जा सकता है?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाईन आवेदन 01 अप्रैल 2023 से किया जा सकता है।
प्रश्न (9) :- क्या बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित है?
उत्तर :- नहीं। बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है।
प्रश्न (10) :- बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाईन आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in में आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाईल नम्बर प्रविष्ट करना होगा तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि सत्यापन के लिये करना होगा। ओ.टी.पी. सत्यापन उपरान्त आवेदक को पोर्टल में लॉग-इन हेतु पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकृत मोबाईल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में लॉग-इन कर आवेदन कर सकता है।
प्रश्न (11) :- बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन में क्या-क्या दस्तावेज अपलोड करना होगा?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन में निम्न दस्तावेज पी.डी.एफ. फार्मेट में अपलोड करना होगा-
छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
पात्रता हेतु 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
आय प्रमाण-पत्र (1 वर्ष के अंदर का जारी हुआ)
नवीनतम पासपोर्ट साइज का कलर फोटो (JPG फार्मेट)
जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र (X-10)
आधार कार्ड (उन्हीं आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिनका आधार नंबर उनके राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ है)
प्रश्न (12) :- क्या बेराजगारी भत्ता के लिए सरपंच या पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा?
उत्तर :- नहीं। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
प्रश्न (13) :- बेरोजगारी भत्ता के लिए किसके द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता के लिए तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी वहीं आय प्रमाण पत्र मान्य होगा जो बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अन्दर ही जारी किया गया हो।
प्रश्न (14) :- यदि किसी आवेदक के परिवार का समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 250000 रू. है तो पात्रता संबंधी अन्य शर्तों को पूरा करने पर क्या उस परिवार का कोई सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होगा?
उत्तर :- हाँ। बेरोजगारी भत्ता के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 250000 रु. या उससे कम होने तथा पात्रता संबंधी अन्य शर्तों को पूर्ण करने पर उस परिवार का सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हो सकता है।
प्रश्न (15) :- यदि किसी आवेदक द्वारा हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में, 20 मार्च 2021 को ऑनलाईन रोजगार पंजीयन कराया गया है तथा रोजगार कार्यालय में उसका सत्यापन 04 अप्रैल 2021 को कराया गया है तो क्या वह आवेदक वित्तीय वर्ष 2023- 24 में रोजगार पंजीयन की अवधि न्यूनतम 02 वर्ष पुराना होने की शर्त को पूर्ण करता
है?
उत्तर :- हाँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवेदक रोजगार पंजीयन संबंधी शर्त को पूर्ण करता है। रोजगार पंजीयन आवेदन किये जाने वाले वर्ष के 01 अप्रैल (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 01 अप्रैल 2023) को न्यूनतम 02 वर्ष पुराना होने के शर्त के लिए आवेदक के पंजीयन तिथि को देखा जाना है न कि पंजीयन के सत्यापन तिथि को।
प्रश्न (16):- यदि किसी आवेदक द्वारा 10वी कक्षा का 01 फरवरी 2020 को पंजीयन कराया गया है तथा 15 जुलाई 2021 को 12वीं कक्षा का योग्यता जुड़वाते हुए पंजीयन कराया गया है तो क्या यह आवेदक वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार पंजीयन संबंधी पात्रता की शर्तों को पूर्ण करता है?
उत्तर :- नहीं। रोजगार पंजीयन संबंधी पात्रता की शर्त को पूर्ण करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 01 अप्रैल 2023) को आवेदक का हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। इस आवेदक का 12वीं में पंजीयन 15 जुलाई 2021 का है इसलिए 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में उसका 12वीं का पंजीयन 2 वर्ष पुराना नहीं है।
प्रश्न (17) :- यदि किसी आवेदक द्वारा 15 जनवरी 2020 को 12वीं कक्षा का रोजगार पंजीयन
कराया गया है तथा जनवरी 2023 में उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है तो क्या यह आवेदक 1 अप्रैल 2023 को रोजगार पंजीयन संबंधी शर्त को पूर्ण करेगा या नहीं। :- नहीं। 1 अप्रैल 2023 को रोजगार पंजीयन जीवित नहीं होने के कारण यह पंजीयन वैध नहीं है। उत्तर
प्रश्न (18):- आवेदक निजी संस्थान में कार्य कर रहा है जहां उसका प्रतिमाह वेतन 15000/- रू. है। आवेदक के परिवार में कोई और कमाने वाला सदस्य नहीं है। यदि यह आवेदक 180000/-रू. का तहसीलदार से 1 वर्ष के अंदर जारी किया गया आय प्रमाण प्रस्तुत करता है तो क्या वह बेरोजगारी भत्ता के लिए आय संबंधी शर्त को पूर्ण करता हैं?
उत्तर :- बेरोजगारी भत्ता के मार्गदर्शिका के कंडिका 4.5 के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदक के स्वयं के आय का स्त्रोत नहीं होना चाहिए। चूंकि यह आवेदक निजी संस्थान में कार्यरत् है इसलिए वह बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।
प्रश्न (19) :- पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करने, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने एवं घोषणा पत्र को स्वीकार कर आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदक को क्या करना होगा ?
उत्तर :- आवेदक अपने द्वारा भरे आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल ले तथा उसमें अपने हस्ताक्षर करके अपने पास सुरक्षित रखें।
प्रश्न (20) :- यदि पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक द्वारा कोई गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है तो क्या फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन में दी गई जानकारी या अपलोड किये गये प्रमाण पत्र को वह सुधार सकता है?
उत्तर :- नहीं। एक बार पोर्टल में आवेदन फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदक उसमें दी गई जानकारी या अपलोड किये गये प्रमाण पत्र में कोई सुधार नहीं कर सकता है।
प्रश्न (21) :- आवेदक को प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन की जानकारी कैसे प्राप्त होगी?
उत्तर :- प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
प्रश्न (22):- यदि आवेदक के पोर्टल में पंजीकृत मोबाईल नंबर गुम हो जाता है या अन्य कारणों से आवेदक दूसरा मोबाईल नंबर ले लेता है तो उसे कहां संपर्क करना होगा?
उत्तर :- पोर्टल में पंजीकृत मोबाईल नंबर के अपडेशन के लिए आवेदक अपने जिले के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में संपर्क कर सकता है।
प्रश्न (23) :- आवेदक को पोर्टल के अपने डैशबोर्ड से क्या-क्या जानकारी प्राप्त होगा?
उत्तर :- आवेदक को पोर्टल के अपने डैशबोर्ड से भौतिक सत्यापन संबंधी जानकारी के साथ- साथ अपने पात्रता/अपात्रता, अपील पर लिए गये निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त होगी।
प्रश्न (24) :- प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कहां आयोजित किया जाएगा?
उत्तर :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अपने जनपद क्षेत्र या नगरीय निकाय के 5-6 ग्राम पंचायतों या वार्डों के बनाये गये कलस्टर या मुख्यालय के किसी उपयुक्त स्थान में प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन होगा।
प्रश्न (25) :- भौतिक सत्यापन के समय आवेदकों को क्या-क्या दस्तावेज की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा?
उत्तर :- भौतिक सत्यापन के समय आवेदकों को निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा-
पोर्टल में किये गये आवेदन के प्रिंट पर हस्ताक्षर कर उसकी मूल प्रति।
छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
पात्रता हेतु 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
आय प्रमाण-पत्र (1 वर्ष के अंदर का जारी हुआ)
नवीनतम पासपोर्ट साइज का कलर फोटो
जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र (X-10)
आधार कार्ड
प्रश्न (26) :- यदि आवेदक किसी कारणों से कलस्टर स्तर पर भौतिक सत्यापन में उपस्थित नहीं हो पाता है तो अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए वह कहां संपर्क कर सकता है?
उत्तर :- यदि आवेदक किसी कारणों से कलस्टर स्तर पर भौतिक सत्यापन में उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
प्रश्न (27) :- क्या किसी आवेदक के प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन उसका परिवार का अन्य सदस्य या मित्र करा सकता है?
उत्तर :- नहीं। प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन में आवेदक का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
प्रश्न (28) :- आवेदक को आवेदन करते समय पता के रूप में कहां के निवास का पता प्रविष्ट करना चाहिए?
उत्तर :- आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहाँ से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को, अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्र के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा।
प्रश्न (29) :- यदि किसी आवेदक ने ऑनलाइन आवेदन में गलत बैंक खाता क्रमांक प्रविष्ट कर दिया है तो क्या उसे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा?
उत्तर :- नहीं। जिन आवेदकों का बैंक खाता क्रमांक संबंधित बैंक के बैंक मैनेजर से सत्यापित नहीं होगा तो उसे उसके पंजीकृत मोबाईल पर इस आशय का सूचना दिया जाएगा। आवेदक अपने बैंक खाता क्रमांक में सुधार के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। खाता में सुधार के बाद ही भत्ता प्राप्त होगा।
प्रश्न (30):- यदि जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा किसी आवेदक का बेरोजगारी भत्ता हेतु अस्वीकृति की अनुशंसा किया गया है तो आवेदक इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर कहां अपील कर सकता है?
उत्तर :- आवेदक अस्वीकृति संबंधी निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में पोर्टल में सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाईन अपील कर सकता है।
प्रश्न (31) :- आवेदक द्वारा अपात्रता के संबंध में किये गये अपील का निराकरण कौन एवं कितने दिनों में करेगा ?
उत्तर :- आवेदक द्वारा अपात्रता के संबंध में किये गये अपील का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस में किया जाएगा।
प्रश्न (32) :- यदि जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा किसी अपात्र आवेदक का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो इसके विरूद्ध शिकायत कहां किया जा सकता है?
उत्तर :- अपात्र आवेदक के बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत हो जाने पर इसके विरूद्ध पोर्टल में कोई भी व्यक्ति सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाईन शिकायत कर सकता है। शिकायत के लिए उस व्यक्ति को अपना मोबाईल नंबर तथा उस पर प्राप्त ओ.टी.पी. डालना अनिवार्य होगा।
प्रश्न (33) :- अपात्र आवेदक के बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति संबंधी आदेश पर किये गये शिकायत का निराकरण कौन एवं कितने दिनों में करेगा?
उत्तर :- अपात्र आवेदक के बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति संबंधी आदेश पर किये गये शिकायत का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस में किया जायेगा।
प्रश्न (34):- यदि किसी अपात्र आवेदक के बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति संबंधी शिकायत सही पाया
जाता है तो आवेदक पर क्या कार्यवाही की जाएगी? :- शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। उत्तर
प्रश्न (35) :- पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किस प्रकार से किया जायेगा ?
उत्तर :- पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500/-रू. का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में
डी.बी.टी. द्वारा किया जायेगा।
प्रश्न (36) :- पात्र हितग्राहियों को कितने समय तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा?
उत्तर :- पात्र हितग्राहियों को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
प्रश्न (37):- क्या पात्र हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा?
उत्तर :- हाँ। पात्र हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
प्रश्न (38) :- यदि कोई हितग्राही कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है तो क्या होगा ?
उत्तर :- यदि हितग्राही कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इन्कार करता है तो उसका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
प्रश्न (39) :- यदि हितग्राही कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तथा प्रशिक्षण उपरांत ऑफर किये गये रोजगार को स्वीकार नहीं करता है तो क्या होगा?
उत्तर :- यदि हितग्राही कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तथा प्रशिक्षण उपरांत ऑफर किये गये रोजगार को स्वीकार नहीं करता है तो उसका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जायेगा।
प्रश्न (40):- यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या करना होगा?
उत्तर :- यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है तो हितग्राही को बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल में इसकी स्वयं तत्काल प्रविष्टि करना होगा।
प्रश्न (41) :- यदि बेरोजगारी भत्ता हितग्राही द्वारा किसी प्रकार के रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त होने की प्रविष्टि स्वयं नहीं किया गया है लेकिन अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी संबंधित नगरीय निकाय/जनपद पंचायत को प्राप्त हो जाती है तो क्या होगा?
उत्तर :- हितग्राही का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी
प्रश्न (42) :- पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक को किन तथ्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिये ?
उत्तर :- पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक सभी जानकारी सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें तथा सुसंगत प्रमाण पत्रों को ही अपलोड करें। बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि में विशेष ध्यान देवें क्योंकि गलत बैंक खाता प्रविष्टि पर भत्ता के भुगतान संबंधी कार्यवाही नहीं हो पायेगी। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन पत्रक, 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची अनिवार्य रूप से अपलोड करें। आवेदन को फाइनल सबमिट करने से पूर्व सभी जानकारी एवं अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों को एक बार अनिवार्य रूप से चेक कर लेवें।
प्रश्न (43) :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये आयु संबंधी शर्त की पूर्ति के लिये आवेदक की जन्म दिनांक किन तिथियों के मध्य होना चाहिये?
:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये आयु संबंधी शर्त की पूर्ति के लिये आवेदक की जन्म तिथि, 01 अप्रैल 1988 से 01 अप्रैल 2005 के मध्य (इन तिथियों सहित) होना चाहिये। प्रश्न (44) :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये रोजगार पंजीयन संबंधी शर्त की पूर्ति के लिये आवेदक का 12वीं या उससे अधिक योग्यता में जीवित रोजगार पंजीयन किस दिनांक से पूर्व का होना चाहिये ?
उत्तर -: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये रोजगार पंजीयन संबंधी शर्त की पूर्ति के लिये आवेदक का 12वीं या उससे अधिक योग्यता में जीवित रोजगार पंजीयन 01 अप्रैल 2021 या उससे पूर्व का होना चाहिये।
प्रश्न (45) :- यदि आवेदन के समय आवेदक कोई गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है लेकिन सत्यापन के समय आवेदन दिनांक तक का जारी सही प्रमाण पत्र लेकर आता है तो किस प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जायेगा ?
उत्तर :- भौतिक सत्यापन के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन किया जायेगा।
प्रश्न (46) :- यदि किसी आवेदक ने 12वीं कक्षा का 10 अप्रैल 2021 को रोजगार पंजीयन कराया है तथा वह 20 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता हेतु ऑनलाईन आवेदन करता है तो क्या वह वित्तीय वर्ष 2023-24 में पात्रता की रोजगार पंजीयन संबंधी शर्त को पूर्ण करेगा ?
उत्तर :- नहीं। 12वीं अथवा उससे अधिक योग्यता में न्यूनतम 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु रोजगार पंजीयन 01 अप्रैल 2021 या उससे पूर्व का होना अनिवार्य है।