
Police Commissioner रायपुर। नशे का खतरनाक, लेकिन सबसे आसान जरिया बने रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल को बैन कर दिया गया है। इसका उपयोग चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन में किया जाता है। रायपुर पुलिस कमिश्रर ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही इनके भंडारण, संग्रहण और बिक्री को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।
पुलिस अफसरों ने बताया कि रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। यह मादक पदार्थ (बरस, गांजा आदि) को सुगमता से अपने साथ रखने, छुपाने व सेवन करने का आसान और सरल तरीका है।
पाए जाते हैं जहरीले तत्व
रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल में टाईटेनियम ओक्साईड, पोटेशियम नाईट्रेट, आर्टिफिसियल डाई, केल्शियम कार्बोनेट और क्लोरिन ब्लीच जैसे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
इन स्थानों पर बिक रहा है यह
रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल पान की दुकान, परचून, किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध होने वाले स्थानों में बेचा जा रहा है। इसी वजह से सरलता से नाबालिकों व युवाओं को उपलब्ध है। ऐसे में नाबालिकों और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति और नशे में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं।
जानिए- कब तक रहेगी रोक
यह आदेश तत्त्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो 29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
पुलिस कमिश्नरी के गठन के बाद पहला बड़ा आदेश
पुलिस आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करते हुए रायपुर नगरीय क्षेत्र की सीमा में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों कैफे, रेस्टोरेंट जैसे सहज उपलब्ध स्थान से रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।




