
SPARROW रायपुर। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी शासकीय सेवकों को अपनी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। 30 दिसंबर 2012 को जारी इस आदेश में जीएडी ने सभी शासकीय सेवकों को 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश दिया है।
शासकीय सेवकों को सार्वजनिक करनी होगी यह जानकारी
छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अचल संपित्त की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। शासकीय सेवकों से 31 जनवरी 2026 तक यह काम पूरा कर लेने के लिए कहा गया है।
सभी अफसरों को जारी किया गया है निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को जारी किया गया है। इन्हें एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अपनी अचल संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना है।
ऐसा देनी होगी जानकारी
छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी वेबसाइट SPARROW पर अपलोड करनी है। इस बेवसाइट का संचालन एनआईसी National Informatics Centre यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) करता है।
जानिए क्या है SPARROW
शासकीय सेवकों को अचल संपत्ति की जानकारी SPARROW (SMART PERFORMANCE APPRAISAL REPORT RECORDING ONLINE WINDOW) में अपलोड करने के लिए कहा गया है। स्पैरो एक स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो है।
सभी शासकीय सेवकों के लिए है अनिवार्य
अफसरों के अनुसार सभी शासकीय सेवकों के लिए अचल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है। बताया जाता है कि जानकारी उपलब्ध नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्यवाही का भी प्रावधान है।
जानिए- अचल संपत्ति को लेकर सिविल सेवा नियम
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19-1 के तहत सभी शासकीय अफसरों और कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है।
अवर सचिव ने जारी किया यह पत्र
यह पत्र सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनराख भुआर्य के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के साथ ही तृतीय श्रेणी के अफसरों और कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।





