
Chaitanya Baghel रायपुर। शराब घोटाला और मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इलौते पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट में हुई। याचिका में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया है।
हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
चैतन्य बघेल की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने चैतन्य बघेल की इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
Chaitanya Baghel जेल में नहीं मिल रहा है पीने का पानी
हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने कोर्ट को बताया कि जेल के अंदर चैतन्य बघेल को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने इस पर जेल अधीक्षक को जरुरी निर्देश दिया है। बता दें कि चैतन्य बघेल 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
चैतन्य ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती
चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है।
Chaitanya Baghel सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
उल्लेखनीय है कि चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। इसके बाद चैतन्य बघेल की तरफ से यह यचिका दाखिल की गई है।
भूपेश बघेल को भी नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका दाखिल की थी। एक याचिका में उन्होंने अपने लिए अग्रीम जमानत की मांग की थी, जबकि दूसरी याचिका में ईडी के अधिकारों को चुनौती दी थी। दोनों ही याचिकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने भूपेश बघेल को भी हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है।



