DA NEWS: DA का एरियर्स सरकार की मेहरबानी नहीं, अधिनियम के तहत कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, कोर्ट भी जा सकते हैं….

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DA NEWS: DA का एरियर्स सरकार की मेहरबानी नहीं, अधिनियम के तहत कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, कोर्ट भी जा सकते हैं…. 1 min read

DA NEWS: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 4 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सरकार ने 9 महीने का डीए गोल कर दिया। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाखों रुपये की चपत लगी है। प्रदेश के कर्मचारी डीए का एरियर्स नहीं मिलने से नाराज हैं। इस बीच कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने मुख्‍य सचिव को पत्र लिखकर 9 महीने का एरियर्स देने की मांग की है।

DA NEWS: एरियर्स देना सरकार की कानूनी बाध्‍यता

मुख्‍य सचिव अमिताभ जैन को फेडरेशन की तरफ से एरियर्स की मांग को लेकर एक पत्र लिखा गया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के अनुसार छत्‍तीसगढ़ राज्‍य के गठन के लिए मध्‍य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में बना था।

इसी अधिनियम के तहत दोनों राज्‍यों के बीच भू-भाग और परिसंपत्तियों से लेकर कर्मचारियों का बंटवारा हुआ था। मध्‍य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) के अनुसार दोनों राज्‍यों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समानता रखने का प्रावधान है।

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इसी धारा के तहत ही केंद्र सरकार ने अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी थी। इसी अधिनियम के प्रावधानों के कारण दोनों राज्‍यों में पेंशनरों का डीए बढ़ाने सहित अन्‍य फैसले आपासी सहमति से लिए जाते हैं।

पेशनरों के डीए का आर्डर पहले मध्‍य प्रदेश जारी करता है फिर छत्‍तीसगढ़। मध्‍य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम अभी समाप्‍त नहीं हुआ है। इसका पालन करना दोनों राज्‍यों के लिए बंधनकारी है। जानकारों के अनुसार दोनों राज्‍यों में से कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्‍लंघन करता है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

बता दें कि मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाने का आदेश अक्‍टूबर में जारी हुआ है। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने 17 और मध्‍य प्रदेश सरकार ने 28 अक्‍टूबर को यह आदेश जारी किया। दोनों राज्‍यों में जनवरी 2024 से डीए बढ़ोतरी का मामला लंबित था।

DA NEWS: मध्‍य प्रदेश सरकार ने 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने का आदेश 1 जनवरी 2024 से लागू करते हुए, 9 महीने का एरियर्स देने की घोषणा की है, जबकि छत्‍तीसगढ़ सरकार ने 1 अक्‍टूबर 2024 से डीए वृद्धि का आदेश जारी किया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना कि दोनों राज्‍यों के आदेश में असमानता है, जबकि मध्‍य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कहता है कि दोनों राज्‍यों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें समान रहेगी। अधिनियम के इसी प्रावधान को आधार बनाते हुए फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने मुख्‍य सचिव जैन को पत्र लिखा है।

DA NEWS: फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं जीआर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, राजेश चटर्जी, अरुण तिवारी, संजय सिंह ठाकुर और रोहित तिवारी ने कहा कि छत्‍तीसगढ़ में सरकार सरकारी कर्मचारियों को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है।

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