
जबलपुर (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 (Compassionate Appointment Policy) में एक बड़ा संशोधन (Rule Amendment) किया है। कंपनी प्रबंधन की तरफ से जारी नए आदेश के तहत अब केवल स्वीकृत और खाली नियमित पदों पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
प्रबंधन ने इस नए फैसले के साथ ही उन पदों की आधिकारिक सूची (Official List) भी जारी कर दी है, जिनके तहत तृतीय (Class 3) और चतुर्थ श्रेणी (Class 4) के खाली पदों पर आश्रितों को एड्जस्ट किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस नए आदेश से क्या बदलाव होंगे और कौन-कौन से पदों को इसमें शामिल किया गया है।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? (New Board Decision)
विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2027 के अनुसार, कंपनी के नए संगठनात्मक ढांचे (Organizational Structure) में बदलाव के बाद यह निर्णय लिया गया है। दरअसल, म.प्र. शासन के ऊर्जा विभाग (Energy Department) के निर्देशों के बाद कंपनी के संचालक मंडल (Board of Directors) की 121वीं बैठक आयोजित की गई थी।
इस हाई-लेवल मीटिंग में संकल्प क्रमांक 121.2.15 के जरिए अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 की कंडिका 4 की उपकंडिका 4.1 में महत्वपूर्ण संशोधन (Policy Modification) करने को मंजूरी दी गई।
क्या हुआ बदलाव? (The Big Change) संशोधन के बाद अब नई उपकंडिका 4.1 के तहत: “कंपनी की अनुमोदित संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत निम्न नियमित पदों पर ही पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।” इसका सीधा मतलब है कि अब मनमाने पदों पर नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि केवल निर्धारित खाली पदों पर ही भर्ती की जाएगी।
इन पदों पर मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति: देखें पूरी सूची (Post-Wise Vacancy Details)
कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों (Regular Posts) को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। आश्रितों को केवल इन्हीं कैटेगरी के तहत योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी:
आदेश की मुख्य बातें और पारदर्शिता (Key Highlights)
इसके अलावा, इस नीतिगत बदलाव को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए आदेश की प्रतिलिपि (Official Notification Copy) कई प्रमुख विभागों और अधिकारियों को भी भेज दी गई है ताकि इस प्रक्रिया में कोई विसंगति न रहे:
- मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस: निज सचिव – प्रबंध संचालक, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड, जबलपुर।
- ऊर्जा विभाग: विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
- पावर मैनेजमेंट कंपनी: मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.), म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
- अन्य बिजली कंपनियां: मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.), म.प्र. मध्य क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल / इंदौर।
चतुर विचार (Conclusion): बिजली कंपनी के इस कदम से जहां एक ओर प्रशासनिक ढांचे में कसावट आएगी, वहीं दूसरी ओर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि अब पदों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है।







