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बड़ी खबर: ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना’ में हुआ बदलाव, बकायादारों को अब मिलेगी और ज्यादा छूट

रायपुर (चतुरपोस्ट): छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 12 मार्च को शुरू की गई बिजली बिल माफी योजना में सरकार ने महत्वपूर्ण संशोधन (Amendment) किए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (CSPDCL) ने 24 अप्रैल 2026 को एक पुनरीक्षित आदेश (Revised Order) जारी किया है । अब इस योजना का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026” कर दिया गया है

इस योजना का मुख्य लक्ष्य (Primary Goal) घरेलू, बी.पी.एल. और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों से राहत दिलाना है

किसे मिलेगी कितनी राहत? (Discount Structure)

संशोधित आदेश के अनुसार, छूट की दरों को तीन मुख्य श्रेणियों (Categories) में बांटा गया है:

1. कटे हुए (Inactive) कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए:

जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले काट दिए गए थे, उन्हें मूल राशि और अधिभार (Surcharge) में भारी छूट दी जा रही है:

2. सक्रिय (Active) बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिए:

31 मार्च 2023 की स्थिति में सक्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिए छूट की अवधि (Duration) तय की गई है:

  • 5 वर्ष से अधिक बकाया: मूल राशि में 75% और अधिभार में 100% छूट ।
  • 5 वर्ष से कम बकाया: मूल राशि में 50% और अधिभार में 100% छूट ।

3. सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए (किश्त विकल्प):

सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए भुगतान के विकल्पों (Payment Options) के आधार पर लाभ मिलेगा:

  • एकमुश्त (One-time) भुगतान: मूल राशि में 10% और अधिभार में 100% छूट ।
  • तीन किश्तें (3 Installments): मूल राशि में 5% और अधिभार में 100% छूट ।
  • छः किश्तें (6 Installments): केवल अधिभार (Surcharge) में 100% छूट ।

योजना की खास बातें और शर्तें (Terms & Conditions)

  • सरचार्ज माफी: 31 मार्च 2023 तक का बकाया अधिभार और उसके बाद लगा सारा सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा ।
  • पंजीकरण (Registration): सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा । इसके लिए बकाया राशि का 5% न्यूनतम भुगतान अनिवार्य है ।
  • बी.पी.एल. को छूट: सक्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन के समय कोई अग्रिम राशि (Advance) नहीं देनी होगी ।
  • समय सीमा (Deadline): यह योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी ।

उपभोक्ताओं को प्रेरित करेंगे मीटर वाचक

योजना के सफल क्रियान्वयन (Implementation) के लिए मीटर वाचकों को विशेष प्रोत्साहन (Incentive) दिया जाएगा । एकमुश्त भुगतान कराने पर उन्हें प्राप्त राशि का 5% (अधिकतम ₹1000 प्रति कनेक्शन) दिया जाएगा

बिजली बिल के बोझ तले दबे लोगों के लिए यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का एक बड़ा राहत भरा कदम है। उपभोक्ताओं को इस समय सीमा (Timeline) के भीतर अपना पंजीकरण कराकर अधिभार से मुक्ति पाने का लाभ उठाना चाहिए।

"मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026

Chhattisgarh Electricity Bill Waiver, CSPDCL Revised Order 2026, Surcharge Waiver Scheme, Vishnu Deo Sai Yojana.

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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