प्रमुख खबरेंभारत

बड़ी खबर: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने के नियमों में बदलाव! गृह मंत्रालय का कड़ा निर्देश, भूलकर भी न करें ये गलती

नई दिल्ली भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने राष्ट्रगीत (National Song) ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान (National Anthem) ‘जन गण मन’ को बजाने और गाने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण और कड़े निर्देश जारी किए हैं । केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT Administrations) को इन नियमों का सख्ती से पालन (Strict Compliance) सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ।

यदि आप किसी सरकारी कार्यक्रम, स्कूल या सार्वजनिक समारोह का हिस्सा बनते हैं, तो आपके लिए इन नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि गृह मंत्रालय (Grih Mantralaya) के इस नए सर्कुलर में क्या खास है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा ।

राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान: क्या है नया आदेश (Official Government Order)?

गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Joint Secretary) अरविंद खरे द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान अक्षुण्ण रहना चाहिए । सरकार ने समय-समय पर इसके लिए आदेश (Government Orders) जारी किए हैं ।

अब नए आदेश के तहत सभी संबंधित विभागों को एनेक्सचर-I (राष्ट्रगीत के लिए) और एनेक्सचर-II (राष्ट्रगान के लिए) के अनुसार कड़ाई से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ।

महत्वपूर्ण निर्देश (Key Protocol):  “यदि किसी अवसर या समारोह में राष्ट्रगीत (National Song) और राष्ट्रगान (National Anthem) दोनों एक साथ गाए या बजाए जाते हैं, तो हमेशा राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा” ।

राज्यगीत (State Song) के साथ क्या हैं नियम?

भारत के कई राज्यों में उनके अपने राज्यगीत (State Songs) भी गाए जाते हैं । इस संबंध में गृह मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि:

  • एक साथ प्रस्तुति: जब भी किसी राज्य में राज्यगीत के साथ राष्ट्रीय प्रतीकों को बजाया जाएगा, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को एक साथ (Together) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
  • क्रम की अनिवार्यता (Sequence): इस स्थिति में भी सबसे पहले राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ गाया या बजाया जाएगा, जिसके तुरंत बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ की प्रस्तुति होगी ।
  • उच्चारण पर जोर (Correct Diction): राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते समय उनके सही पाठ (Correct Script) और सटीक उच्चारण (Pronunciation) का विशेष ध्यान रखना होगा । इसके लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सही स्क्रिप्ट और ऑडियो फाइलें भी अपलोड की गई हैं ।

वंदे मातरम (National Song) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है । इसे लेकर गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश (Guidelines) तय किए हैं:

  • कुल समय अवधि (Playing Time): वंदे मातरम के आधिकारिक संस्करण (Official Version) को बजाने की कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है ।
  • कब बजाया जाना अनिवार्य है: सिविल इन्वेस्टीटचर्स (Civil Investitures), राष्ट्रपति के औपचारिक राजकीय समारोहों में आगमन और प्रस्थान के समय, और राष्ट्रपति द्वारा ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन पर राष्ट्र को संबोधन से ठीक पहले और बाद में इसे बजाना अनिवार्य है ।
  • बैंड के नियम (Band Protocol): जब भी किसी बैंड द्वारा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, तो दर्शकों को संकेत देने के लिए उससे पहले 7 कदमों की धीमी चाल (Slow March) के बराबर ड्रम रोल (Roll of Drums) बजाया जाएगा ।
  • सावधान की मुद्रा (Standing to Attention): जब भी राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाए, वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान की मुद्रा (Stand to Attention) में खड़े होना होगा । हालांकि, किसी डॉक्युमेंट्री या न्यूजरील के दौरान फिल्म के बीच में राष्ट्रगीत बजने पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, ताकि अव्यवस्था न फैले ।
  • स्कूलों के लिए निर्देश: देश के सभी स्कूलों (Schools) में दिन की शुरुआत सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत (Community Singing) गाकर की जा सकती है ।

राष्ट्रगान (National Anthem) ‘जन गण मनके कड़े नियम

कवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ‘जन गण मन’ को लेकर भी कड़े प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं:

  • पूर्ण संस्करण (Full Version): राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने या बजाने की अवधि लगभग 52 सेकंड निर्धारित है ।
  • संक्षिप्त संस्करण (Short Version): विशेष अवसरों जैसे कि सैन्य मेस में टोस्ट (Drinking Toasts in Messes) के समय इसका संक्षिप्त संस्करण बजाया जाता है, जिसकी अवधि 20 सेकंड होती है । इसमें केवल राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियां शामिल होती हैं ।
  • विदेशी राष्ट्रगान के साथ नियम (Foreign Anthems): जब भी भारत में किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति के स्वागत में राष्ट्रगान बजाया जाएगा, तो सबसे पहले विदेशी देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा, जिसके तुरंत बाद भारत का राष्ट्रगान बजाया जाना अनिवार्य है (पेज 11)।
  • प्रधानमंत्री के लिए नियम: सामान्यतः प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता है, जब तक कि वह कोई विशेष या असाधारण अवसर न हो ।

सरकार ने दी सख्त हिदायत: उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

गृह मंत्रालय (MHA) ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश की संप्रभुता और सम्मान के प्रतीक हैं । इनका किसी भी रूप में अनादर या गलत तरीके से उच्चारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । सभी राज्य सरकारों और उनके अधीन आने वाले संस्थानों (Institutions and Organisations) को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने और कड़ाई से निगरानी करने को कहा गया है ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – National Song & National Anthem Rules

Q1. क्या राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ एक साथ बजाए जा सकते हैं?

उत्तर: हाँ, विशेष अवसरों या राज्यों में राज्यगीत के साथ इन्हें एक साथ गाया या बजाया जा सकता है। हालांकि, गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार, जब भी दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रगीत (वंदे मातरम) पहले गाया/बजाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान (जन गण मन) की प्रस्तुति होगी।

Q2. क्या राष्ट्रगीत (National Song) बजने पर भी सावधान (Attention) की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ, गृह मंत्रालय के आधिकारिक आदेश के अनुसार, जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाता है, तो वहां उपस्थित सभी दर्शकों को सम्मानपूर्वक सावधान (Stand to Attention) की मुद्रा में खड़ा होना आवश्यक है। हालांकि, यदि यह किसी फिल्म, न्यूजरील या डॉक्युमेंट्री के हिस्से के रूप में बज रहा हो, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है ताकि व्यवस्था न बिगड़े।

Q3. राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को गाने या बजाने की कुल समय अवधि (Duration) कितनी है?

उत्तर: वंदे मातरम के आधिकारिक संस्करण (Official Version) को बजाने का कुल समय लगभग 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित किया गया है।

Q4. राष्ट्रगान (National Anthem) के पूर्ण और संक्षिप्त संस्करणों में क्या अंतर है?

उत्तर:
पूर्ण संस्करण (Full Version): इसमें राष्ट्रगान की सभी पंक्तियां गाई जाती हैं और इसकी अवधि लगभग 52 सेकंड होती है। यह अधिकांश सरकारी और सार्वजनिक समारोहों में गाया जाता है।
संक्षिप्त संस्करण (Short Version): इसमें केवल पहली और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं, जिसकी अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। यह विशेष रूप से सैन्य मेस में टोस्ट (Drinking Toasts in Messes) के दौरान बजाया जाता है।

Q5. क्या स्कूलों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है?

उत्तर: गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, देश के सभी स्कूलों में दिन के कार्य की शुरुआत राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के सामूहिक गायन (Community Singing) के साथ करने की सलाह दी गई है। स्कूल अधिकारियों को छात्रों के बीच इनके प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों में उचित प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं।

National Song National Anthem Rules

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
Back to top button