
Anukampa niyukti रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति का नियम क्या है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर कैसे नियुक्ति होगी। इसको लेकर कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने विधानसभा में सवाल पूछा था। इस सवाल का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से लिखित उत्तर आया है।
इंद्र साव का सवाल और मुख्यमंत्री का उत्तर
सवाल- छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को कितने दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है ? कितने प्रतिशत रिक्त पदों पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है ?
मुख्यमंत्री का उत्तर- वर्तमान में प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति निर्देश-2013 के अनुसार सामान्य परिस्थियों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि 03 वर्ष व विशेष परिस्थितियों में सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति से 05 वर्ष समय-सीमा निर्धारित है।
सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी संवर्ग के पदों में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत रिक्त पदों पर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई सीमा बंधन नहीं है।
अनुकंपा के लिए शैक्षणिक योग्यता
तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु हायर सेकेण्डरी (10+2)/12वीं उत्तीर्ण व विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य तकनीकी अर्हता/कौशल परीक्षा निर्धारित है। चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हताएं विभागीय भर्ती नियम अनुसार (पांचवी /आठवीं उत्तीर्ण) है।
सवाल- क्या दिवंगत शासकीय सेवक जिस विभाग में कार्यरत था, उस विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद यदि रिक्त ना हों, तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों को अन्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी विस्तृत जानकारी दें ?
मुख्यमंत्री का उत्तर- जी हां। अनुकंपा नियुक्ति निर्देश-2013 की कंडिका 15 (10) में प्रावधानित है कि दिवंगत शासकीय सेवक के विभाग में रिक्त पद उपलब्ध न होने की दशा में, विभागाध्यक्ष तदाशय के प्रमाण-पत्र के साथ अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन-पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को अनुकंपा नियुक्ति देने की आगामी कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाएगा।
जिला में पद रिक्त न हो तो क्या होगा
मुख्यमंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध होने पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। निर्देश की कंडिका 15 (11) अनुसार संबंधित जिले में भी किसी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर तदाशय के प्रमाण-पत्र के साथ आवेदक का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे साथ आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी।
संभाग स्तर पर अनुकंपा की प्रक्रिया
संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हों, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित जिला कलेक्टरको प्रकरण अग्रेषित करेंगे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर/संभागायुक्तों द्वारा किया जाता है।




