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Budget 2026 बजट2026 में TCS व TDS दर में कमी: 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून, जानिए- आकयर स्‍लैब..

Budget 2026 न्‍यूज डेस्‍क। केंद्रीय बजट 2026 में केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर कानून लागू करने की घोषणा कर दी है। उन्‍होंने कहा कि नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। केंद्रीय बजट में आयकर स्‍लैब में किसी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।

बजट2026 में डायरेक्ट टैक्स के लिए प्रस्ताव

1. नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

2. नागरिकों को बिना किसी परेशानी के नियमों का पालन करने देने के लिए इनकम टैक्स के नियमों और फॉर्म को आसान बनाया जाएगा।

3. जीवन में आसानी: मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा व्यक्तियों को दिया गया कोई भी ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होगा, और ऐसे ब्याज पर TDS हटा दिया जाएगा।

टीसीएस में यह बदलाव

ओवरसीज़ टूर पैकेज पर TCS को 5% और 20% से घटाकर 2% किया जाएगा, बिना किसी अमाउंट लिमिट के

एजुकेशन और मेडिकल मकसद के लिए लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत TCS को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा

मैनपावर सर्विसेज़ की सप्लाई को TDS के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को पेमेंट के तहत साफ़ तौर पर शामिल किया जाएगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन न रहे

मैनपावर सर्विसेज़ पर TDS सिर्फ़ 1% या 2% लगाया जाएगा

अप्रत्यक्ष कर उपायों में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने एनर्जी ट्रांज़िशन और सुरक्षा के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में सुधार का प्रस्ताव दिया।

कार्गो क्लीयरेंस

अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से कार्गो क्लीयरेंस के लिए ज़रूरी मंज़ूरियों को फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक एक ही और आपस में जुड़े डिजिटल विंडो के ज़रिए आसानी से प्रोसेस किया जाएगा।

खाना, दवाएं, पौधे, जानवर और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स के क्लीयरेंस में शामिल प्रोसेस, जो रोके गए कार्गो का लगभग 70 प्रतिशत हैं, उन्हें अप्रैल 2026 तक इस सिस्टम पर चालू कर दिया जाएगा।

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