Public Service Guarantee रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक सेवा गारंटी का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने छह विभागों की 13 सेवाओं को अब इसके दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से लोगों का काम समय सीमा में होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन विभाग को लोक सेवा गारंटी के दायर में लाने का फैसला किया है उनमें पर्यावरण संरक्षण मंडल, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इन विभागों के जनता से जुड़े 13 काम अब निर्धारित समय सीमा में होंगे।
लोक सेवा की गारंटी में आने वाले कामों को निर्धारित समय सीमा में किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है। अफसरों के अनुसार लोक सेवा गारंटी का दायरा बढ़ने से कामकाज कामकाज को गति बढ़ेगी साथ कारोबारियों और आम लोगों का काम समय पर होगा, इससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा और विश्वास बढ़ेगा।
पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमतियां अब लोक सेवा गारंटी के दायर में आ गई हैं। इससे अब इन कामों को भी सरकारी विभागों को तय समय सीमा में पूरा करना जरुरी होगी। आवेदनों की ऑनलाइन निगरानी होगी। साथ ही समय में काम पूरा करने के लिए जवाबदेही भी तय होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमरा उद्देश्य राज्य में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी में 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सुशासन वाली सरकार है।