
न्यूज डेस्क। भारतीय रेल (Indian Railways) में काम करने वाले लाखों रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) द्वारा वर्ष 2027 की छुट्टियों का ऐलान किए जाने के बाद अब रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने भी इस संबंध में अपना आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी इस नए आदेश के तहत दिल्ली/नई दिल्ली स्थित रेलवे के मुख्य प्रशासनिक कार्यालयों के साथ-साथ देशभर के क्षेत्रीय रेलवे (Zonal Railways) और मंडलों (Divisions) में लागू होने वाली छुट्टियों के दिशानिर्देशों को स्पष्ट कर दिया गया है।
DoPT के आदेश के तहत रेलवे का नया फैसला
रेलवे बोर्ड ने अपने परिपत्र (Circular) में कार्मिक मंत्रालय (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन F.No. 12/2/2023-JCA (दिनांक 16.07.2026) का हवाला दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में वर्ष 2027 के लिए घोषित छुट्टियों का यही खाका रेलवे के सभी कार्यालयों पर भी लागू होगा।
इस नए आदेश की प्रति सभी जोनल रेलवे, उत्पाद इकाइयों और अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
‘Railnet’ और इंटरनेट पोर्टल पर छुट्टियों की सूची उपलब्ध
रेलवे बोर्ड ने अपने नए सर्कुलर में रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की जानकारी दी है।
- रेलनेट वेबसाइट (Railnet Website): रेलवे के आंतरिक नेटवर्क पर वर्ष 2027 की छुट्टियों की पूरी आधिकारिक सूची अपलोड कर दी गई है।
- इंटरनेट पोर्टल (Internet Website): भारतीय रेल के आधिकारिक इंटरनेट पोर्टल पर भी छुट्टियां देखने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है, ताकि कर्मचारी कहीं से भी इसे आसानी से डाउनलोड या देख सकें।

रेल कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का गणित: अनिवार्य व प्रतिबंधित अवकाश
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, वर्ष 2027 के दौरान रेल कर्मचारियों के लिए छुट्टियों को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों—अनिवार्य अवकाश (Gazetted Holidays) और प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holidays) में विभाजित किया गया है।
A. अनिवार्य अवकाश (Gazetted Holidays): कुल 17 दिन
दिल्ली/नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय मुख्यालयों के प्रशासनिक कार्यालयों में वर्ष 2027 के दौरान 17 दिन का अनिवार्य अवकाश रहेगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- राष्ट्रीय पर्व: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और महात्मा गांधी जयंती (02 अक्टूबर)।
- प्रमुख त्योहार: होली (23 मार्च), गुड फ्राइडे (26 मार्च), राम नवमी (15 अप्रैल), ईद-उल-फितर (10 मार्च), ईद-उल-जुहा (17 मई), जन्माष्टमी (25 अगस्त), दशहरा (09 अक्टूबर), दिवाली (29 अक्टूबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर)।
B. प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holidays): कोई 2 चुनने की छूट
अनिवार्य छुट्टियों के अलावा, रेलवे बोर्ड ने कार्मिक मंत्रालय (DoPT) द्वारा तय की गई 32 प्रतिबंधित छुट्टियों (Annexure-II) की सूची को भी लागू किया है।
C. दिल्ली के बाहर (Zonal & Divisional Offices) के लिए नियम
दिल्ली से बाहर स्थित क्षेत्रीय रेलवे (Zonal Headquarters) और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालयों (DRM Offices) के लिए छुट्टियों का चयन वहां की केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति (CGEWCC) करेगी।
समिति 14 तय अनिवार्य छुट्टियों के अलावा, स्थानीय महत्व (जैसे बिहू, ओणम, पोंगल, गणेश चतुर्थी या छठ पूजा) के आधार पर 3 अतिरिक्त वैकल्पिक छुट्टियों का चयन करेगी। एक बार समिति द्वारा यह सूची अधिसूचित हो जाने के बाद यह पूरे राज्य के सभी रेल दफ्तरों में समान रूप से लागू होगी।
24×7 चलने वाली रेल सेवाओं में कैसे लागू होगा आदेश?
ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय रेल एक निरंतर चलने वाली सेवा है। ऐसे में रेलवे बोर्ड का यह सर्कुलर मुख्य रूप से प्रशासनिक (Administrative), जोनल, मंडल कार्यालयों और कारखानों (Wherever applicable) के कर्मचारियों पर सीधे लागू होता है।
वहीं, ट्रेन परिचालन, सुरक्षा और रखरखाव से सीधे जुड़े फ्रंटलाइन रेल कर्मचारियों (जैसे लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रैक मेंटेनर, गार्ड आदि) के लिए रोस्टर और नेशनल हॉलिडे अलाउंस (NHA – National Holiday Allowance) के मौजूदा नियम लागू रहेंगे।
चतुर विचार
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी इस नए सर्कुलर से स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 2027 के लिए रेल प्रशासन ने अपनी छुट्टियों की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर ली है। इस आधिकारिक आदेश के जारी होने से रेल कर्मचारी अपने आगामी वर्ष 2027 के पारिवारिक आयोजनों और यात्राओं (LTC/Leaves) की योजना आसानी से बना सकेंगे।
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