
Anukampa Niyukti रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति नियम में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग प्रमुखों को नए नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।
क्या है अनुकंपा नियुक्ति
सर्विस के दौरान किसी शासकीय सेवक का निधन होने की स्थिति में उनके आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाती है। यह नौकरी दिवंगत शासकीय सेवक की श्रेणी और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवदेन करने वाले आश्रित की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करता है।
Anukampa Niyukti जानिए- अनुकंपा नियुक्ति में क्या हुआ है संशोधन
सरकार ने नक्सली हिंसा में वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिस जवानों और अफसरों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नियम में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार नक्स्ली हिंसा में वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिस जवान व अफसर के आश्रित को अब राज्य सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी जिला और संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
अभी तक क्या था अनुकंपा नियुक्ति का नियम
अनुकंपा नियुक्ति नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाती है जिस विभाग में दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। यह नियम पुलिस विभाग में भी लागू था। ऐसे में नक्स्ल मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त करने वाले वर्दीधारियों के आश्रतों को भी केवल पुलिस विभाग में भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। नए नियमों में अब नक्सल मोर्चे पर वीरगति प्राप्त करने वालों के आश्रितों को किसी भी विभाग में नौकरी दी जाएगी।
Anukampa Niyukti कैबिनेट की बैठक में हुआ था फैसला
बता दें कि नक्सल मोर्चे पर वीरगति प्राप्त करने वाले पुलिस जवानों और अफसरों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में नियमों बदलाव का फैसला कैबिनेट की बैठक में ली गई थी। कैबिनेट के इसी निर्णय के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अब आदेश जारी किया है।





