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Kawasi Lakhma कवासी लखमा को SC से मिली सशर्त जमानत: 1 साल बाद आएंगे जेल से बहार, पूर्व CM ने कहा..

Kawasi Lakhma  रायपुर। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कांग्रेस को विधायक कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिल गई है। लखमा को यह जमानत सुप्रीम कोर्ट से सशर्त मिली है।

इन शर्तों पर मिली जमानत

छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाला में गिरफ्तार कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया है।

जमनता के दौरान लखमा छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकते, लेकिन पेशी के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।

पूर्व मंत्री कवासी लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

जमानत के दौरान देश के जिस भी स्थान पर रहेगें उन्हें इसकी सूचना मोबाइल नंबर समेत संबंधि थाने को देनी होगी।

जानिए- कब हुई थी गिरफ्तारी

कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। लखमा कोर्ट के अदेश पर चार फरवरी 2025 तक ईडी की रिमांड पर रहे, इसके बाद से वे जेल में हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने किया पोस्ट

कवासी लखमा को जमानत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघले ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।

पूर्व सीएम ने लिखा है कि लखमा को जमानत मिलने पर प्रदेश और बस्तरवासियों के साथ ही आदिवसी समाज और कांग्रेसजनों को उन्होंने बधाई देते हुए लिखा है कि बस्तर के जननेता कवासी लखमा जी को जमानत मिल गई।

अडानी पर साधा निशाना

अपने इस पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने अडानी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि लखमा जी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक जेल में बंद किए गए आदिवासियों के हितचिंतक हैं, बस्तर के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और कांग्रेस की मुखर आवाज हैं।

जीत सत्य की होती है

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि लखमा जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत ने एक बार फिर इस बात को दर्ज किया है कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष का सामना करना पड़ता है लेकिन जीत सत्य की ही होती है।

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