कर्मचारी हलचलशासकीय आदेश व अधिसूचना

केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारियों के लिए CGHS के नए नियम जारी, माता-पिता या सास-ससुर? अब करना होगा यह कठिन चुनाव!

न्‍यूज डेस्‍क Chaturpost भारत सरकार (Central Government) के लाखों कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (Clarification) जारी किया है। यदि आप एक पुरुष सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब आपको अपनी मेडिकल सुविधाओं (Medical Facilities) के लिए एक बड़ा फैसला लेना होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13 मई 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी करते हुए साफ कर दिया है कि CGHS और CS(MA) Rules, 1944 के तहत मेडिकल कवर के लिए आप केवल एक ही पक्ष को चुन सकते हैं।

क्या है नया आदेश? (The New Directive)

मंत्रालय द्वारा जारी पत्र (S.14025/15/2024-EHS) के अनुसार, एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को अपने आश्रित परिवार के सदस्यों (Dependent Family Members) के रूप में या तो अपने माता-पिता (Parents) को चुनने का अधिकार होगा या फिर अपने सास-ससुर (Parents-in-law) को।

यह विकल्प “वन-टाइम ऑप्शन” (One-time Option) होगा, जिसका मतलब है कि एक बार चुनाव करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम CGHS लाभार्थियों और CS(MA) Rules, 1944 के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।

नियमों का इतिहास और वर्तमान स्पष्टता (History & Background)

सरकार ने इस स्पष्टीकरण के लिए पुराने आदेशों का हवाला दिया है। मंत्रालय ने बताया कि माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चुनने की सुविधा सबसे पहले 3 मार्च 1987 के आदेश से शुरू हुई थी, जिसे बाद में 26 जुलाई 2023 को और अधिक स्पष्ट किया गया।

अब 28 मार्च 2024 के बाद से इसे CS(MA) लाभार्थियों के लिए भी CGHS के बराबर ही विस्तारित (Extended) कर दिया गया है। 2026 के इस ताजा अपडेट का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच चल रहे किसी भी संशय (Confusion) को दूर करना है।

CGHS और CS(MA) के मुख्य बिंदु (Key Highlights)

यहाँ कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं जिन्हें हर सरकारी कर्मचारी को जानना चाहिए:

  • पात्रता (Eligibility): कर्मचारी को संबंधित नियमों के तहत आश्रित होने की सभी शर्तों (Dependency Criteria) को पूरा करना होगा।
  • एक बार का विकल्प (Single Opportunity): यह चुनाव पूरी सेवा अवधि (Service Period) में केवल एक बार ही किया जा सकता है।
  • कठोर अनुपालन (Strict Compliance): स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
  • समान नियम (Uniform Rules): CGHS (शहरों में) और CS(MA) (बिना CGHS वाले क्षेत्रों में) दोनों के लिए नियम अब एक समान हैं।

क्यों जरूरी है यह फैसला? (Why This Decision Matters)

अक्सर देखा गया है कि विवाह के बाद या पारिवारिक परिस्थितियों के बदलने पर पुरुष कर्मचारी अपने आश्रितों की सूची में बदलाव (Modification) करना चाहते हैं। लेकिन, सरकारी नियमों (Government Policies) के ट्रांजिशन वर्ड्स (Transition Words) में कहें तो “परिणामस्वरूप” (Consequently), अब यह विकल्प सीमित कर दिया गया है।

यदि कर्मचारी के माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो भी वह “बाद में” (Subsequently) अपने सास-ससुर को सीजीएचएस कार्ड में शामिल नहीं कर सकता। यह नीतिगत स्पष्टता भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों को रोकने के लिए दी गई है।

महत्वपूर्ण शर्तें जो आपको जाननी चाहिए

Chatur विचार  (Conclusion)

स्वास्थ्य मंत्रालय का यह नया कार्यालय ज्ञापन (OM) पारदिर्शता (Transparency) लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिवार की भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही इस “वन-टाइम ऑप्शन” का प्रयोग करें।

चतुरपोस्ट (Chaturpost) की सलाह है कि इस विकल्प को फॉर्म में भरते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय भविष्य में आपके परिवार के चिकित्सा खर्चों पर भारी पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें- बड़ी खबर: कर्मचारियों के लिए APAR भरने की तारीख बढ़ी, नया आदेश जारी; जानें अब क्या है डेडलाइन

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
Back to top button