
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज, 1 जुलाई 2026 से एक बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य में नई बिजली दरें प्रभावी हो गई हैं, जिसका सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) द्वारा जारी नए टैरिफ ऑर्डर के अनुसार, अब बिजली की खपत पर नई दरें लागू की गई हैं।
यह बदलाव राज्य के सभी Low Voltage (LV) और High Voltage (HV) उपभोक्ताओं के लिए लागू किया गया है। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें (Domestic Tariff)
घरेलू बिजली उपयोग (LV-1) के लिए टैरिफ को अलग-अलग स्लैब में विभाजित किया गया है। यहाँ विस्तार से समझें कि किस स्लैब में क्या दरें हैं:
0-100 यूनिट: 4.40 रुपये प्रति यूनिट
101-200 यूनिट: 4.50 रुपये प्रति यूनिट
201-400 यूनिट: 6.00 रुपये प्रति यूनिट
401-600 यूनिट: 7.00 रुपये प्रति यूनिट
600 यूनिट से ऊपर: 8.80 रुपये प्रति यूनिट
महत्वपूर्ण सूचना: फिक्स्ड चार्ज भी आपके स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) के अनुसार मासिक रूप से लागू होगा। 5 किलोवाट तक के लोड के लिए 20 रुपये प्रति किलोवाट/माह, 5 से 10 किलोवाट के लिए 30 रुपये, और 10 किलोवाट से अधिक के लिए 50 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित की गई है।
व्यावसायिक और अन्य श्रेणियों पर प्रभाव
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Non-Domestic) और उद्योगों के लिए भी टैरिफ में संशोधन किया गया है। बिजली विभाग द्वारा Time of Day (TOD) टैरिफ का भी प्रावधान रखा गया है, जो स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी होगा।
Commercial (LV-2.1): 100 यूनिट तक 6.50 रुपये, 101-400 यूनिट के लिए 7.60 रुपये और 400 यूनिट से ऊपर के लिए 9.10 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित है।
Agriculture (LV-3): कृषि पंपों के लिए ऊर्जा शुल्क 6.20 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है।
Industrial (LV-5): उद्योगों के लिए मांग शुल्क (Demand Charge) और ऊर्जा शुल्क में श्रेणीवार बदलाव किए गए हैं।
बिजली बिल के भुगतान के नियम (Billing Payment Rules)
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब 5,000 रुपये से अधिक के बिजली बिल का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मोड (Digital Mode) में करना होगा। उपभोक्ताओं के लिए CSPDCL पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना अधिक सुविधाजनक और User-friendly रहेगा। इसके अतिरिक्त, समय पर भुगतान न करने पर Delayed Payment Surcharge भी देय होगा।
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