
1. मुख्य अभियंता (Chief Engineer – Gen.) के पद पर पदोन्नति
कंपनी ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ACE) से मुख्य अभियंता के पद पर एक अधिकारी की पदोन्नति की है:
| अधिकारी का नाम (श्री) | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना (Posted as) |
| शशि धर द्विवेदी (AE-1989) | ACE (S&P), कार्यालय मुख्य अभियंता (Gen.), ABV TPS, मड़वा | CE (HR), CSPGCL, रायपुर |
- वेतन मैट्रिक्स: पदोन्नति के बाद वेतन मैट्रिक्स लेवल (0-5) ₹1,08,200 – ₹2,13,400 निर्धारित किया गया है।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (Additional Chief Engineer – Gen.) के पद पर पदोन्नति
कंपनी ने अधीक्षण अभियंता (SE) से अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर दो अधिकारियों की पदोन्नति की है:
| अधिकारी का नाम (श्री) | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना (Posted as) |
| अतनु मुखोपाध्याय (AE-1991) | SE (Gen.), कार्यालय MD, CSPGCL, रायपुर | ACE (Gen.), कार्यालय MD, CSPGCL, रायपुर |
| रामकृष्ण नायक (AE-1991) | SE (Elect & Test), कार्यालय ACE (O&M), ABV TPS, मड़वा | ACE (S&P), कार्यालय CE (Gen.), ABV TPS, मड़वा |
- वेतन मैट्रिक्स: पदोन्नति के बाद वेतन मैट्रिक्स लेवल (0-4) ₹1,00,800 – ₹2,04,700 निर्धारित किया गया है।
पदोन्नति से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें और निर्देश
दोनों आदेशों में कुछ सामान्य शर्तें लागू की गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:
- अनंतिम पदोन्नति: यह पदोन्नति अनंतिम (provisional) है और यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय (WPS 9778/2019, दिनांक 16.04.2024), उच्च न्यायालय में विचाराधीन WP(S) No. 1650/2026 और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित SLP (C) Diary No. 5555/2025 के अंतिम परिणामों के अधीन होगी।
- कार्यभार ग्रहण करने की अवधि: प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण, सभी पदोन्नत अधिकारियों को आदेश जारी होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- विलंब के परिणाम: निर्धारित समय सीमा में कार्यभार न संभालने पर अधिकारी को अगले दिन से स्वतः निलंबित माना जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।
- अन्य शर्तें: कार्यभार सौंपने/लेने से पहले, संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त मामला लंबित न हो या वे किसी दंड के अधीन न हों।


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