Cabinet विष्‍णुदेव कैबिनेट का फैसला: किसानों को मिलेगा 3300 करोड़ और मीसा बंदियों के लिए भी बड़ा निर्णय, जानिए..पूरी खबर

schedule
2025-02-22 | 10:41h
update
2025-02-26 | 15:43h
person
chaturpost.com
domain
chaturpost.com

Cabinet रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने चालू वित्‍तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट के साथ नए वित्‍तीय वर्ष के बजट को मंजूरी दी है।

Cabinet बीज उत्‍पादक किसानों के लिए बड़ा फैसला

राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सबसे पहले बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा।

इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, म.प्र. बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा।

Cabinet राज्‍यपाल के अभिभाषण का अनुमोनद

सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन होने वाले राज्‍यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ रूपए की अनुमति का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

विष्‍णुदेव कैबिनेट के अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसले

• मंत्रिपरिषद द्वारा बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

• मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर यथास्थान (In situ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने के लिए आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।

CG में अब भालू घोटाला! नागालैंड से लेकर निकले थे दो हिमालयन भालू, जंगल सफारी पंहुचा केवल एकAMP

chatur postFebruary 22, 2025
18 2 minutes read
Imprint
Responsible for the content:
chaturpost.com
Privacy & Terms of Use:
chaturpost.com
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
24.05.2025 - 21:41:50
Privacy-Data & cookie usage: