Cash less: बिजली कंपनी की कैशलेस योजना को लेकर अच्‍छी खबर: विकल्‍प बदलने से लेकर 14 अक्‍टूबर तक कर सकते हैं यह सब काम

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Cash less: बिजली कंपनी की कैशलेस योजना को लेकर अच्‍छी खबर: विकल्‍प बदलने से लेकर 14 अक्‍टूबर तक कर सकते हैं यह सब काम 1 min read

Cash less:  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनी अपने कर्मचारियों को कैसलेस मेडिकल सुविधा दे रही है। कर्मचारियों की मांग पर यह योजना अक्‍टूबर 2023 से शुरू की गई। योजना में शामिल होने के लिए तभी कर्मचारियों से विकल्‍प मांगा गया था। ऐसे में बहुत से कर्मचा‍री कैशलेस योजना में शामिल हो गए थे।

बीते सालभर के दौरान बहुत से कर्मचारी जो इस योजना में शामिल नहीं हो पाए थे वे भी शामिल होने के लिए कंपनी प्रबंधन से बार-बार अनुरोध कर रहे थे। वहीं, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अब लग रहा है कि उन्‍होंने कम या ज्‍यादा राशि वाला विकल्‍प चुन लिया है वे भी विकल्‍प बदलने की मांग कर रहे थे।

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इसे देखते हुए कंपनी प्रबंधन की तरफ से फिर एक बार कैशलेस योजना में विकल्‍प चुनने और बदले का मौका दिया जा रहा है। कंपनी के मानव संसाधन विभाग (एचआर) की तरफ से जारी सूचना के अनुसार मोर बिजली कंपनी एप के जरिये कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, लेकिन एप पर यह सुविधा केवल 14 अक्‍टूबर 2024 तक ही उपलब्‍ध रहेगी।

इस तारीख के बाद फिर एप को लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद न तो विकल्‍प बदला जा सकेगा और न ही कोई कर्मचारियों योजना से अंदर- बाहर हो सकेगा।

Cash less: जानिए.. 14 अक्‍टूबर तक क्‍या- क्‍या कर सकते हैं।

आप चाहें तो स्‍कीम में शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं और आप चाहें तो अपना विकल्‍प भी बदल सकते हैं।

इन शर्तों का करना होगा पालन

अक्‍टूबर 2024 में योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को योजना शुरू होने यानी अक्‍टूबर 2023 से अंशदान देना होगा। नई भर्ती वालों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

पेंशनर्स  यदि‍ योजना से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्‍हें अनुमति तभी होगी जब वे या तो लाभ नहीं लिए हैं या कुल अंशदान से कम लाभ लिए हैं। लेकिन नियमित कर्मचारी कभी भी बाहर जा सकते हैं।

विकल्‍प 2 (500- 5 लाख) से विकल्‍प 1 (1000 से 10 लाख) में आना चाहते हैं तो इसकी अनुमति तभी होगी जब आपने इस वर्ष ढाई लाख रुपये से अधिक का क्‍लेम नहीं लिया है।

यदि विकल्‍प 1 (1000- 10 लाख) से विकल्‍प (500-5 लाख) में जाना चाहते हैं तो इसकी अनुमति तभी होगी जब आपने इस वर्ष 5 लाख रुपये अधिक का क्‍लेम नहीं लिया है।

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