CG BAR: रायपुर। छत्तीसगढ़ के ऐसे रेस्टोरेंट में जहां आगंतुको के ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था न हो, प्रदान की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी रेस्टोरेंट में आगंतुको/ग्राहको को भोजन या हल्के भोजन के साथ अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग के लिए विदेशी शराब का विक्रय कर सकेगा। यानी अब होटल और ढाबों में भी बार खोला जा सकता है।
छत्तीसगढ़ विदेशी शराब नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के उपखण्ड (ख-1) के अधीन तथा केवल) जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है. के प्रतिफल अनुज्ञप्ति फीस रूपये (अक्षरी में. यह अनुज्ञप्ति .. निवासी जिला को में जिसकी परिसीमाएं इसमें अनुलग्न अनुसूची में वर्णित है, में स्थित स्तरीय रेस्टोरेंट बार से की जाती है :- में विदेशी शराब की खुली बोतलों में बेचने की अनुज्ञप्ति दिनांक तक के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत
(1) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी शराब का क्रय जिले के ऐसे विदेशी शराब की फुटकर दुकान से करेगा, जैसा कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
(2) विदेशी शराब, स्तरीय रेस्टोरेंट बार में आने वाले आगंतुकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ बेची जाएगी। इस अनुज्ञप्ति के अधीन विक्रित विदेशी शराब का उपभोग परिसर में ही करना होगा।
2 (क) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (शराबपान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) और शराब परोसने के एक ही काउंटर के संचालन की अनुमति रहेगी।
(3) अनुज्ञप्तिधारक खुली बोतलों से केवल फुटकर (लूज) विदेशी शराब का विक्रय करेगा।
(3) (क) विदेशी शराब स्प्रिट और माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर विकय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जाएगा इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों को शराब की खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय के लिए विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा, जो विदेशी शराब की फुटकर दुकानो से विक्रय की जाने वाली शराब की फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो।
(4) (क) स्प्रिंट या माल्ट शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, जो एफ.एल.-1 (घघ) अथवा एफ. एल.-1 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्तिधारक से विक्रय के लिए लाई जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है-
(4) (ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिए नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिंट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिंट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 730/- और माल्ट शराब की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 155/ की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।
स्पष्टीकरणः- विदेशी शराब (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी शराब (माल्ट) की पिट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जाएगी।
(5) बार में बिकने वाली शराब की बोतल पर संबंधित विदेशी शराब इकाई द्वारा लगाए गए होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी शराब एफ.एल.2 (क) स्तरीय रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक शराब की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम शराब दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात् ही प्रदाय किया जाएगा। होलोग्राम लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा-जोखा रखेगा।
CG BAR (6) अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त विदेशी शराब का स्टॉक व विक्रय नहीं करेगा।
(7) माल्ट शराब से भिन्न विदेशी शराब (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय के लिए खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है, परन्तु विदेशी शराब माल्ट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
(8) (क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।
(8) (ख) विदेशी शराब एफ.एल.2 (क) स्तरीय रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी शराब की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी शराब (स्प्रिट) की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/- (रूपये एक हजार चार सौ) तक की विदेशी शराब का विक्रय नहीं किया जाएगा, अर्थात् एफ.एल.2(क) लायसेंस के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्बद्ध विदेशी शराब फुटकर दुकान से विदेशी शराब की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्यूटी /आबकारी शुल्क को छोडकर) रूपये 1400/- (रूपये एक हजार चार सौ) तक की विदेशी शराब का प्रदाय नहीं किया जाएगा।
(9) अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र और बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
(10) अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई, स्टॉक की गई और विक्रय की गई विदेशी शराब का सही लेखा प्रतिदिन संधारित करेगा।
CG BAR (11) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2. 27 तथा 30 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध है।
(12) (क) अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाए) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों अपरान्ह 12:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों / दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकार देय नहीं होगा।
(12) (ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्तों के सम्यक अनुपालन और अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल कामर्शियल बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जाएगी।
(13) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लघंन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द की जा सकेगी।