
रायपुर (chaturpost.com)। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मितव्ययिता का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में वित्त विभाग (Finance Department) ने राज्य में वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन (Efficient Management) और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है । सरकार ने शासकीय खर्चों में भारी कटौती करने के उद्देश्य से राज्य में तत्काल प्रभाव से ‘मितव्ययिता निर्देश 2026’ (Austerity Measures 2026) लागू कर दिए हैं ।
वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव (Dr. Rohit Yadav, Secretary) द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के बाद अब मंत्रियों के काफिले से लेकर सरकारी अधिकारियों के हवाई दौरों और दफ्तरों के कागजी कामकाज पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया है । सरकार का यह कड़ा रुख राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार (Administrative Reform) माना जा रहा है। यह कड़े नियम आगामी 30 सितंबर, 2026 तक पूरी कड़ाई से प्रभावी रहेंगे ।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? जानिए मुख्य वजह (Financial Discipline)
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) को मजबूत करना है । सरकार चाहती है कि जनता के पैसे का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक और विकासमूलक कार्यों में हो, न कि प्रशासनिक तामझाम और वीआईपी कल्चर (VIP Culture) को बनाए रखने में। यही कारण है कि वित्त विभाग ने कुल 8 प्रमुख बिंदुओं पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स के लिए अनिवार्य होगा ।
30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे नियम (Policy Validity)
वित्त विभाग द्वारा जारी यह विशेष आदेश आगामी 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा । सचिव डॉ. रोहित यादव ने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि इन नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी स्तरों पर इसका कड़ाई से पालन (Strict Compliance) सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
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इस आदेश की प्रतिलिपि (Official Copy) राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सहित समस्त संभागों के कमिश्नर, कलेक्टर्स और कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

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