CG रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत) के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तीनों स्तरों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच राज्य सरकार ने पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति का अध्यादेश जारी कर दिया है।
CG पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी अध्यादेश के अनुसार कई पंचायतों की अवधि 10 फरवरी 2025 से 2 मार्च 2025 के बीच पूरी हो रही है। नियमानुसार इस समय अवधि के बाद पंचायतों का विघटन हो जाएगा। मौजूदा पंचायतों की अवधि के पूरी होने के पहले पंचायतों के सभी स्तरों पर निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है।
इसलिए राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे पंचायत के कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक समितियां नियुक्त करती है, जिनमें उसके (पंचायतों के) विघटन की तारीख को, पंचायत के यथास्थिति, पंच/सदस्य, सरपंच/उपसरपंच, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे समस्त व्यक्ति समाविष्ट होंगे।
CG पंचायत का सरपंच/अध्यक्ष, पंचायत के विघटन की तारीख से कारबार के संव्यवहार और उसके सम्मिलनों की अध्यक्षता करने के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रमुख होगा।
सरपंच/अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान पंचायत का उप सरपंच/उपाध्यक्ष सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा और कारबार का संव्यवहार करेगा, जैसी कि अपेक्षा की जाए।
CG प्रत्येक पंचायत की प्रशासनिक समिति, विद्यमान पंचायतों के विघटन की तारीख से या निर्वाचित पंचायत के प्रथम सम्मिलन की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, छह मास से अनधिक कालावधि के लिए उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, चूंकि वर्तमान में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है।
अतः पंचायतों का अत्यावश्यक चालू कार्य (कोई भी नीति संबंधी कार्य नहीं) का निर्वहन करेंगी। नवीन पंचायतों के प्रथम सम्मिलन की तारीख से प्रशासनिक समितियां स्वयमेव विघटित हो जाएंगी।