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Chhattisgarh  रायपुर के 15 उद्योगों की कटी बिजली: पर्यावरण मंडल ने ठोका नौ लाख रुपए से ज्‍यादा का जुर्माना

Chhattisgarh  रायपुर। Chhattisgarh पर्यावरण संरक्षण मंडल की तरफ से औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की नियमित और सतत निगरानी की जा रही है। 10 से 25 फरवरी 2026 के बीच किए गए नियमित व आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान विभिन्न उद्योगों में वायु और जल प्रदूषण संबंधी गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर मंडल ने कड़ी वैधानिक कार्रवाई की है। मंडल ने 15 दिनों में 15 उद्योगों का उत्पादन बंद कराने के साथ बिजली लाइन काट दी है।

स्पंज आयरन उद्योग पर कार्रवाई

ग्राम चरौदा स्थित स्पंज आयरन उद्योग पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्रा. लिमिटेड Pushpa Steels & Mining Pvt. Ltd.  (पूर्व नाम- Indian Steel and Power Pvt. Ltd.) में वायु प्रदूषण पाए जाने पर वायु (Pollution Prevention and Control) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) के तहत उत्पादन बंद करने और बिजली कनेक्‍शन काटने की कार्यवाही की गई है।

Metal Park मेटल पार्क, रावांभाठा में 11 इकाइयों पर कार्रवाई की गई, जिनमें Metal Park, रावांभाठा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान 09 स्लैग क्रशर Slag Crusher, 01 बाइंडिंग वायर इकाई और 01 स्टील फर्नीचर इकाई बिना मंडल की वैध सम्मति व प्रदूषण की स्थिति में संचालित पाई गईं। इन कुल 11 इकाईयों के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 31(क) एवं जल अधिनियम 1974 की धारा 33(क) के तहत उत्पादन बंद और बिजली कटाने की कार्यवाह की गई है।

 सिलतरा व उरला क्षेत्र में भी कार्रवाई

सिलतरा स्थित इण्डक्शन फर्नेस उद्योग induction furnace industry एसकेए इस्पात प्रा. लिमिटेड (पूर्व नाम- Zorawar Engineering & Foundry Forge Pvt. Ltd.) में वायु प्रदूषण पाए जाने पर 19 फरवरी 2026 को उत्पादन बंद करने और बिजली कटाने का दिया गया। इसी प्रकार उरला-गोंदवारा स्थित induction furnace और सीसीएम उद्योग CCM Industries छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड Chhattisgarh Ferro Traders Pvt. Ltd. में वायु प्रदूषण पाए जाने पर उत्पादन बंद के साथ बिजली काटने की कार्यवाही की गई है।

9.22 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

Chhattisgarh Environment Protection Board रायपुर की तरफ से कार्यवाही के अतिरिक्त निमयों का उल्लंघन अवधि के लिए नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति Environmental compensation अधिरोपण की भी कार्रवाई की गई है।

तीन उद्योगों पर नौ लाखे से ज्‍याद का जुमाना

अनफरों ने बताया कि तीन उद्योगों पर कुल नौ लाख 22 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मंडल ने स्पष्ट किया गया है कि यह कार्यवाही पूरी तरह पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण pollution control को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।

संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी

अफसरों ने कहा कि कार्यवाही की जद में आए उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि जब तक वे पर्यावरणीय मानकों, वैधानिक प्रावधानों और सम्मति शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित Ensure compliance नहीं करते, तब तक संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

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