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Chhattisgarh Promotion News: छत्तीसगढ़ में 12 तहसीलदारों की हुई डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति, देखें लिस्ट

Chhattisgarh Promotion नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के 12 अनुभवी तहसीलदारों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इन अधिकारियों को अब डिप्टी कलेक्टर के रूप में राज्य की सेवा करने का दायित्व सौंपा गया है।

यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (Junior Scale Pay Matrix) लेवल-12 के तहत की गई है। इस बड़े फेरबदल को राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है ।

प्रमोशन और नियुक्ति: किसे कहां मिली जिम्मेदारी?

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना दी गई है। सभी अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नई जिम्मेदारी निभानी होगी । यहाँ उन अधिकारियों की सूची है जिन्हें डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रमोट किया गया है:

  • श्री भवानी शंकर साव: जिला महासमुंद से डिप्टी कलेक्टर, जिला-बिलासपुर।
  • श्री मुकेश कुमार बजाज: आयुक्त भू-अभिलेख, नवा रायपुर से डिप्टी कलेक्टर, जिला-धमतरी।
  • श्री सालिक राम गुप्ता: जिला बलरामपुर से डिप्टी कलेक्टर, जिला-बिलासपुर।
  • श्री कृष्ण कुमार साहू: जिला महासमुंद से डिप्टी कलेक्टर, जिला-बेमेतरा।
  • श्रीमती रिचा सिंह: जिला रायगढ़ से डिप्टी कलेक्टर, जिला-जांजगीर चांपा।
  • कु. शिल्पा भगत: जिला बिलासपुर से डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायगढ़।
  • श्री राकेश कुमार वर्मा: राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला से डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायगढ़।
  • श्री प्रेमूलाल साहू: जिला धमतरी से डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग।
  • श्री प्रकाश सोनी: जिला रायपुर से डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग।
  • श्री आशुतोष शर्मा: जिला बालोद से डिप्टी कलेक्टर, जिला-कबीरधाम।
  • श्री अभिषेक राठौर: जिला बिलासपुर से डिप्टी कलेक्टर, जिला-कोरबा।
  • श्रीमती मीना साहू: जिला दुर्ग से डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायपुर।

सेवा की शर्तें और नियम (Terms and Conditions)

शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह पदोन्नति पूरी तरह से नियमानुसार होगी। इन अधिकारियों की पदोन्नति तीन वर्ष की स्थानापन्न अवधि (Probation Period) के लिए प्रभावी रहेगी । इसके अलावा, उनकी सेवाएँ ‘छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023’ के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगी ।

यह भी उल्लेखित है कि यह आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) NO. 91/2019 के तहत पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

विशेष सतर्कता निर्देश (Important Instructions)

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित कलेक्टर्स और जिला कोषालय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि यदि पदोन्नत सूची में शामिल किसी भी अधिकारी के विरुद्ध:

  • विभागीय जांच (Departmental Inquiry) के लिए कोई आरोप-पत्र लंबित है ।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई चल रही हो ।
  • किसी प्रकार की शास्ति (Penalty) से दंडित किया गया हो ।

तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारियों को पदोन्नति हेतु कार्यमुक्त (Relieve) न किया जाए। साथ ही, संबंधित विभाग को इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी तुरंत सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ।

प्रशासनिक प्रभाव और भविष्य की राह

इस पदोन्नति के माध्यम से सरकार ने न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि जिलों में प्रशासनिक कामकाज (Administrative Work) को भी गति देने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि ये नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर अपने नए जिलों में शासन की योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करते हैं।

यह आदेश क्लेमेन्टीना लकड़ा, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है । इसे अगले राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन के लिए शासकीय मुद्रणालय को भी भेज दिया गया है ।

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S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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