Government Scheme: पटना। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी नितिश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने प्रदेश के 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला में आवेदन करना होगा। इसके बाद का पूरा काम प्रशासन करेगा। आवेदन के बाद जिला प्रशासन की तरफ से अफसर खुद बच्चे के घर पहुंचेंगे और आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन (जांच) करेंगे। इसमें सब कुछ ठीक मिला तो तुरंत आर्थिक सहायता शुरू कर दी जाएगी।
राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार यह 4 हजार रुपये ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिनके पिता नहीं है। योजना की राशि मां और बेटे के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके माता- पिता के बीच तलाक हो चुका है और बच्चा मां के साथ रहता है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
इसके साथ ही ऐसे बच्चें जिनके माता और पिता दोनों का निधन हो गया है वे भी इस योजना के दायरे में आएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की आय की सीमा भी तय की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 95 हजार और गांव में रहने वाले परिवार की आमदनी 72 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और सिर से पिता का साया उठ गया है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेन करने के लिए परिवार का आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ई- मेल आईडी, संयुक्त बैंक खाता की फोटो कॉपी और मां और बेटे की फोटो।
गरीब परिवार के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का तलाक हो चुका है और दोनों अलग-अलग रहते हैं। बच्चा मां के साथ रहता है तो ऐसे बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे बच्चे जिनके माता- पिता दोनों ही नहीं है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के दायरे में आ रहे बच्चों के पालक आवेदन कर सकते हैं।