Security Deposit जमानत राशि, जानिए..पार्षद, अध्‍यक्ष और महापौर के लिए जमा करनी पड़ेगी कितनी राशि…

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Security Deposit जमानत राशि, जानिए..पार्षद, अध्‍यक्ष और महापौर के लिए जमा करनी पड़ेगी कितनी राशि…

Security Deposit रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव (नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत) का चुनाव लड़ने वालों को नामांकन के साथ जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। नगर निगम, परिषद और पालिका में पाषर्द के लिए जमानत की राशि अलग-अलग तय की गई है। इसी तरह परिषद और नगर पंचायत अध्‍यक्ष के साथ ही मेयर चुनाव के लिए भी जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी।

Security Deposit जानिए.. मेयर चुनाव के लिए कितनी है जमानत राशि

राज्‍य निर्वाचन आयोग ने पार्षद से लेकर अध्‍यक्ष और महापौर के लिए अलग-अलग जमानत राशि तय की है। यह राशि नामांकन पत्र के साथ नगद जमा करना पड़ेगा। बता दें कि राज्‍य के 10 नगर निगमों में चुनाव हो रहा है। इस बार महापौर का चुनाव प्रत्‍यक्ष प्रणाली से होगा, ऐसे में महापौर के लिए भी नामांकन जमा किया जाएगा। आयोग ने महापौर पद के लिए जमानत की राशि 20 हजार रुपये तय की है।

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Security Deposit परिषद और नगर पंचायत अध्‍यक्ष के लिए कितनी है जमानत राशि

नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में अध्‍यक्ष का पद भी महापौर की तरह प्रत्‍यक्ष प्रणाली से होगा। चुनाव आयोग ने नगर पालिका परषिद के अध्‍यक्ष पद का चुनाव लड़ने वालों के लिए 15 हजार रुपये जमानत राशि तय की है। वहीं, नगर पंचायत के अध्‍यक्ष का चुनाव लड़ने वालों को 10 हजार रुपये जमानत Security Deposit राशि के रुप में जमा करना पड़ेगा।

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जानिए.. पार्षदों को कितना जमा करना पड़ेगा

तीन निकायों में पार्षदों के लिए अलग-अलग जमानत राशि तय की गई है। सबसे ज्‍यादा नगर निगम में चुनाव लड़ने वालों को जमा करना पड़ेगा। चुनाव आयोग से जारी सूचना के अनुसार नगर निगम में पार्षद प्रत्‍याशियों को पांच हजार रुपये जमानत राशि जमा करना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद में पार्षद चुनाव लड़ने वाले प्रत्‍याशियों को नामांकन के साथ तीन हजार और नगर पंचायत में पार्षद प्रत्‍याशियों को एक हजार रुपये जमानत राशि के रुप में जमा करना पड़ेगा।

Security Deposit महिला और आरक्षित वर्ग को छूट

महिला और आरक्षित वर्ग के प्रत्‍याशियों को जमानत राशि में छूट का भी प्रावधान है। आयोग की सूचना के अनुसार जहां कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक है।

जमानत राशि का विवरण

नगर निगम
पार्षद 5000
महापौर 20000
नगर पालिका परिषद
पार्षद 3000
अध्‍यक्ष 15000
नगर पंचायत
पार्षद 1000
अध्‍यक्ष 10000

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