
Secretariat Service रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 में संशोधन किया है। नियम में किए गए इस बदलाव से पदोन्नति का कोटा बढ़ गया है। इससे एक वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति का कोटा बढ़ गया है।
सचिवालय सेवा भर्ती नियम में क्या हुआ बदलाव
भर्ती नियम में बदलाव को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें नियम के अनुसूचि- दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम 6 में बदलाव किया गया है। इसके जरिये पदोन्नति का कोटा बढ़ाया गया है।
Secretariat Service संशोधन से किसे होगा फायदा
नियम में किए गए बदलाव से अनुभाग अधिकारियों को फायदा होगा। सरकार ने अनुभाग अधिकारियों के पदोन्नति का कोटा बढ़ा कर 70 प्रतिशत कर दिया है। पदोन्नति से भरे जाने वाले 70 प्रतिशत पदों अनुभाग अधिकारियों को प्रमोट किया जाएगा।
अभी तक 60 प्रतिशत को मिली थी पदोन्नति
अभी तक अवर सचिव के 60 प्रतिशत पदों पर अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नत किया जाता था, जबकि 10 प्रतिशत पदों स्टाफ अफसरों को प्रमोट किया जाता था। नए संशोधन में अनुभाग अधिकारी का कोटा 60 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है।
Secretariat Service यह है नियमों में संशोधन वाल गजट नोटिफिकेशन

2012 में बना था नियम
छत्तीसगढ़ में सचिवालय सेवा में भर्ती के लिए 2012 में सचिवालय सेवा भर्ती नियम बना था। 30 जून 2012 को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही यह लागू कर दिया गया था। इस नियम में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके
उत्तरी छत्तीसगढ़ में गुरुवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके जशपुर और अंबिकापुर में महसूस किए गए हैं। सुबह करीब साढ़े सात बजे वहां धतरी में कंपन हुई। रियेक्टर इस इसकी तीव्रता 4 आंकी गई है। भूकंप महसूस होते ही लोग घरों से निकल गए। करीब चार से पांच सेकेंड तक भूकंप की वजह से कंपन महसूस किया गया।




