
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और पेंशनर्स की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011’ के अंतर्गत 14 महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं को अधिसूचित किया है। इसके साथ ही इन सेवाओं के लिए कार्य दिवस (Working Days) की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।
यह निर्णय पेंशनर्स और आम नागरिकों के लिए Authoritativeness और जवाबदेही (Accountability) के नए युग की शुरुआत है। अब सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटकने की समस्या से निजात मिलेगी।
वित्त विभाग की 14 सेवाएं: समय-सीमा का पूरा विवरण
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में आई सेवाओं की विस्तृत सूची नीचे दी गई है, जिसे आप सीधे अपने वेबसाइट पर उपयोग कर सकते हैं:
| स.क्र. | सेवा का विवरण | समय-सीमा (कार्य दिवस) |
|---|---|---|
| 1 | देयकों का भुगतान (SNA SPARSH सहित) | 3 दिवस |
| 2 | स्टॉम्प पेपर का प्रदाय (राशि जमा होने के बाद) | 3 दिवस |
| 3 | पेंशन भुगतान का आरम्भ (P.P.O. प्राप्त होने पर) | 7 दिवस |
| 4 | पी.पी.ओ. (P.P.O.) जारी करना | 30 दिवस |
| 5 | पेंशनरों के आवेदन (ऑफलाइन/ऑनलाइन) का निराकरण | 7 से 15 दिवस |
| 6 | पेंशनरों का पी.पी.ओ. स्थानांतरित करना | 15 दिवस |
| 7 | चालान की डुप्लीकेट प्रति उपलब्ध कराना | 3 दिवस |
| 8 | वेतन निर्धारण के सत्यापन की कार्यवाही | 30 दिवस |
| 9 | पेंशन प्रकरणों का पुनरीक्षण | 15 दिवस |
| 10 | एजेंट नियुक्ति हेतु आवेदन का निराकरण | 30 दिवस |
| 11 | बचत योजनाओं के निवेशकों के आवेदन का निराकरण | 7 दिवस |
| 12 | वेतन निर्धारण के सत्यापन (संचालनालय स्तर) | 30 दिवस |
| 13 | पेंशन प्रकरण का सत्यापन | 30 दिवस |
| 14 | सेवानिवृत्त हितलाभों का सत्यापन | 30 दिवस |
अपील की सुविधा और जिम्मेदारी
इन सेवाओं के लिए जिला/वरिष्ठ कोषालय अधिकारी और संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों को ‘पदाभिहित अधिकारी’ बनाया गया है। यदि कोई अधिकारी तय समय-सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं करता है, तो नागरिक निर्धारित ‘अपीलीय प्राधिकारी’ के समक्ष अपील कर सकते हैं।
यह प्रशासनिक सुधार (Administrative Reform) न केवल सरकारी कामकाज में गति लाएगा, बल्कि आम जनता के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी को भी खत्म करेगा।







