Auto Expo रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार वाहन खरीदी पर छूट देने जा रही है। यह छूट थोड़े समय और राजधानी रायपुर में ही मिलेगी। इस संबंध में राज्य के परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
अफसरों के अनुसार राज्य सरकार राजधानी रायपुर में ऑटो एक्सपो का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक एक महीने चलेगा। इसका आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगी। वाहनों की खरीदी पर छूट इसी एक्सपो में होने वाली वाहनों की खरीदी पर दी जाएगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑटो एक्सपो में खरीदे गए वाहनों के पंजीयन चिन्ह आवंटन के लिए वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर) के जीवनकाल कर (लाईफ टाइम टैक्स) के भुगतान में, मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
1. यह छूट ऐसे यानों के लिए दी जाएगी, जिन्हे ऐसे ऑटोमोबाइल व्यवसायियों द्वारा विक्रय किया जाना है, जिन्होने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर से, ऑटो एक्सपो स्थल में वाहन विक्रय किये जाने के लिये व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। अन्य राज्यों के ऑटोमोबाइल व्यवसायी, ऑटो एक्सपो में यानों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। ऑनलाईन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु पृथक से यूजर आइडी, पासवर्ड लिया जाना अनिवार्य होगा।
2. रायपुर ऑटो एक्सपो से विक्रय किए गए यानों का पंजीयन केवल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर में कराया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए फीस पृथक से निर्धारित की जाएगी ।
3. ऑटो एक्सपो में विक्रय किये जाने वाले प्रत्येक वाहन के जीवनकाल कर का भुगतान, ऑटो एक्सपो अवधि में एकमुश्त किया जायेगा। यदि कर का भुगतान ऑटो एक्सपो अवधि के बाद किया जाता है, तो कर में छूट नहीं दी जाएगी। यदि ऑटो एक्सपो में विकय तिथि से, पंजीयन के लिए पूर्ण दस्तावेज, 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो कर में छूट की पात्रता नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप कर में अंतर की राशि, शास्ति और ब्याज देय होगा।
Auto Expo 4. आयोजित ऑटो एक्सपो में केवल प्रतिभागी पंजीकृत व्यवसायी के द्वारा विकय किए गए वाहनों पर कर में छूट दी जाएगी। ऑटो एक्सपो में कर में छूट, प्रतिभागी ऑटोमोबाइल व्यवसायी के द्वारा वाहन पंजीयन चिन्ह आवंटित करने पर ही प्राप्त होगी।
5. कर की गणना, वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जायेगी, जिसमें निर्माण लागत और विभिन्न कर एवं उस पर लागू उपकर सम्मिलित होगी। व्यवसायी द्वारा दिए गए नगद अथवा व्यवसायिक छूट में, कर भुगतान की छूट नहीं रहेगी।
6. प्रतिभागी व्यवसायी, ऑटो एक्सपो में विक्रय किए जाने वाले स्टॉक की सूची परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही विक्रय के पश्चात् वाहनों का ऑटो एक्सपो स्थल में डिलीवरी के पूर्व भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
7. ऑटो एक्सपों में विक्रय किये गये वाहनों के लिए प्रतिभागी व्यवसायियों द्वारा ‘गेटपास’ जारी करने की व्यवस्था की जाएगी।
8. विक्रय से पूर्व वाहनों का आयुक्त कार्यालय द्वारा मॉडल का अनुमोदन कराना प्रतिभागी व्यवसायी के लिए अनिवार्य होगा।
Auto Expo 9. यदि प्रतिभागी व्यवसायी द्वारा आड़मान/भाड़ा करार के साथ वाहन विक्रय की जाती है, तो संबंधित वित्त पोषक का वैध व्यापार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. एचएसआरपी प्लेट को लगाने के लिए व्यवसायी द्वारा वाहन खरीददार से कोई अतिरिक्त या वस्तुबद्ध लागत प्रभारित नहीं की जाएगी।
11. वाहन विक्रेताओं को स्टॉल का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। केटेगरी अनुसार स्टॉल का निर्धारण वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा किया जाएगा।