
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशेष अधिसूचना (Notification) जारी करते हुए छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय सेवा (Advocate General Office Service) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के रास्ते आसान कर दिए हैं । ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल इसी विशिष्ट विभाग के लिए लागू होगी और अन्य विभागों के कर्मचारियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
विधि और विधायी कार्य विभाग (Department of Law and Legislative Affairs) की तरफ से जारी इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए प्रमोशन की पात्रता अवधि में कटौती की गई है ।
सिर्फ एक विभाग के लिए विशेष रियायत (Specific Exemption)
राजपत्र के अनुसार यह आदेश “छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2025″ के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए ही सीमित है ।
राज्यपाल के आदेशानुसार, इस विभाग की अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 3 में प्रमोशन के लिए निर्धारित 5 वर्ष की सेवा अवधि को शिथिल किया गया है ।
क्या है इस संशोधन का तकनीकी पक्ष? (Technical Analysis)
अधिसूचना क्रमांक 971/21-अ/स्था./ छ.ग./26 के माध्यम से शासन ने स्पष्ट किया है कि यह Relaxation (शिथिलता) केवल एक बार के लिए दी जा रही है । पदोन्नति (Promotion) के लिए जो न्यूनतम अर्हकारी सेवा (Minimum Qualifying Service) पहले 5 वर्ष थी, उसे विशेष परिस्थिति में 2026 हेतु कम किया गया है ।
Transition words के तौर पर देखें तो, इसके अतिरिक्त (In addition), यह स्पष्ट किया गया है कि इस संशोधन को स्थायी नियम न मानकर केवल एक सीमित अवधि का बदलाव माना जाए।
क्यों लिया गया यह निर्णय? (Administrative Reason)
महाधिवक्ता कार्यालय में सुचारू कामकाज और अनुभवी अधिकारियों की उच्च पदों पर तत्काल आवश्यकता को देखते हुए सरकार ऐसे कदम उठाती है। इससे विभाग में लंबित पदोन्नति के मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।
विधि विभाग के अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) दीपक कुमार देशलहरे द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश 14 मई 2026 से प्रभावी हो गया है ।
महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में (Quick Facts Table)
| विवरण | जानकारी |
| विभाग का नाम | छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय (CG Advocate General Office) |
| आदेश जारीकर्ता | विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ |
| नियम का नाम | भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2025 |
| छूट की अवधि | 1 वर्ष (5 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष) |
| लागू होने की तिथि | 14 मई 2026 |
चतुर विचार (Conclusion):
यह स्पष्ट है कि यह खुशखबरी केवल छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कार्यालय के सीमित कर्मचारियों के लिए है। अन्य सरकारी विभागों (Other Government Departments) के लिए वर्तमान में प्रमोशन के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
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