
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम विभाग की भर्तियों से जुड़े Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2014 में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया है। 2 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के बाद अब सीधी भर्ती (Direct Recruitment), पदोन्नति (Promotion), प्रोबेशन अवधि (Probation Period) और विभिन्न पदों के कैडर स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव लागू होंगे। इन संशोधनों का सीधा असर भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं और विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति पर पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने यह संशोधन विभाग की प्रशासनिक जरूरतों और कैडर मैनेजमेंट को अधिक संतुलित बनाने के उद्देश्य से किया है। वहीं दूसरी ओर नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कुछ नियम पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण भी हो गए हैं।
क्या है सबसे बड़ा बदलाव? (Key Highlights)
✔ Direct Recruitment के नियम बदले
✔ Green Card वालों को मिलने वाली अतिरिक्त आयु छूट समाप्त
✔ Probation अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष
✔ Labour Inspector के पद 98 से बढ़कर 105
✔ Assistant Grade-III के पद 81 से बढ़कर 105
✔ कई पदों पर Direct Recruitment एवं Promotion का अनुपात बदला
Rule-6 में बदली सीधी भर्ती की प्रक्रिया
First Change, सरकार ने भर्ती नियम के Rule-6(1)(a) में संशोधन किया है।
पहले नियम में लिखा था—
“Competitive Examination अथवा Merit एवं Interview के आधार पर चयन”
अब इसे बदलकर केवल
“Competitive Examination / Selection के माध्यम से Direct Recruitment”
कर दिया गया है।
इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और एकरूप बनाना माना जा रहा है। इससे भविष्य की भर्ती अधिसूचनाओं में चयन प्रक्रिया को लेकर भ्रम की संभावना कम होगी।
अब नहीं मिलेगी Green Card वाली Age Relaxation
Second Major Change अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुराने भर्ती नियमों के Rule 8(f) में परिवार कल्याण (Green Card) योजना के तहत अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती थी।
नई अधिसूचना में इस उपनियम को पूरी तरह समाप्त (Omitted) कर दिया गया है।
इसका मतलब क्या है?
अब भविष्य की भर्ती में Green Card धारकों को अतिरिक्त आयु छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
यह बदलाव आगामी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
अब 2 नहीं, पूरे 3 साल की होगी Probation
सरकार ने Rule-18 में भी बड़ा संशोधन किया है।
पहले सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारियों को 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि पूरी करनी पड़ती थी।
अब यह अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
इसका असर
- नौकरी स्थायी होने में अधिक समय लगेगा।
- विभाग को कर्मचारी के कार्य मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
- Confirmation प्रक्रिया पहले की तुलना में लंबी हो सकती है।
यह संशोधन भविष्य में नियुक्त होने वाले सभी प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों पर लागू होगा।
Labour Inspector के पद बढ़े
सरकार ने कैडर स्ट्रक्चर में भी संशोधन किया है।
पहले Labour Inspector के 98 पद थे।
अब इन्हें बढ़ाकर 105 पद कर दिया गया है।
यानी विभाग में कुल 7 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं।
इससे भविष्य में भर्ती एवं पदोन्नति दोनों की संभावनाएं बेहतर मानी जा रही हैं।
Assistant Grade-III में भी बड़ा इजाफा
इसी प्रकार Assistant Grade-III के पदों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।
पहले कुल 81 पद स्वीकृत थे।
अब इनकी संख्या बढ़ाकर 105 कर दी गई है।
यह संशोधन विभागीय संरचना के विस्तार का संकेत माना जा रहा है।
Promotion का अनुपात पूरी तरह बदला
Assistant Labour Officer
पहले
- Direct Recruitment : 50%
- Promotion : 50%
अब
- Direct Recruitment : 33%
- Promotion : 67%
यानी विभागीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ गए हैं।
Labour Inspector
पहले
- Direct Recruitment : 50%
- Promotion : 50%
अब
- Direct Recruitment : 67%
- Promotion : 33%
इस बदलाव से नई भर्ती के अवसर अपेक्षाकृत अधिक बढ़ सकते हैं।
Labour Sub Inspector
यह संशोधन सबसे तकनीकी माना जा रहा है।
अब Promotion के लिए 3:1 Ratio लागू होगा।
अर्थात—
- Assistant Grade-II के तीन पद पदोन्नत होने के बाद
- Data Entry Operator का एक पद पदोन्नति से भरा जाएगा।
यही चक्र लगातार लागू रहेगा।
इससे दोनों संवर्गों के बीच पदोन्नति का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
इन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा सीधा असर- नई भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवार
- Labour Department के कर्मचारी
- Promotion की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी
- Green Card आयु छूट लेने वाले अभ्यर्थी
- Labour Inspector एवं Assistant Grade-III भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार
Expert View
Recruitment Experts का मानना है कि सरकार ने इन संशोधनों के माध्यम से विभागीय पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। वहीं तीन वर्ष की प्रोबेशन अवधि लागू होने से विभाग को कर्मचारियों के प्रदर्शन का अधिक समय तक मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा।
दूसरी ओर Green Card आयु छूट समाप्त होने से कुछ अभ्यर्थियों के लिए पात्रता के नियम पहले की तुलना में सख्त हो गए हैं।
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Chatur View
Finally, छत्तीसगढ़ सरकार का यह संशोधन केवल भर्ती नियमों में तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि इससे विभाग के कैडर प्रबंधन, भविष्य की भर्तियों और कर्मचारियों की पदोन्नति व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि आने वाले महीनों में श्रम विभाग नई भर्ती निकालता है तो अभ्यर्थियों को इन संशोधित नियमों के आधार पर ही आवेदन करना होगा। इसलिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और विभागीय कर्मचारियों दोनों के लिए नई अधिसूचना को समझना बेहद जरूरी है।







