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Dry Day छत्‍तीसगढ़ में शुष्‍क डे की घोषणा: देर रात में सरकार ने जारी किया आदेश, इन दिन नहीं मिलेगी शराब,

Dry Day रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य में मार्च में ड्राई डे की घोषणा की है। यानी उस दिन राज्‍य में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। शुष्‍क  दिन का यह आदेश मंत्रालय से जारी किया गया है।

आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज के हस्‍ताक्षर से जारी इस आदेश के अनुसार  होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) 04 मार्च 2026 के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए “शुष्क दिवस” घोषित किया जाता है।

“शुष्क दिवस” के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए :-

1. प्रदेश में स्थित समस्त देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे- सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1 (ख-अहाता), एफ.एल. 1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 2क, एफ.एल. 3, 3क, उख, 3ग, 4, 4क, एफ.एल. 5, 5 (क), एफ.एल. 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस.1, सी.एस1-ख, सी.एस1-खख, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10, भांग/भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखा जाए।

2. उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।

3. गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।

4. उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाए।

5. समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाए, इस के लिए जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों व वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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