शासकीय आदेश व अधिसूचना

छत्तीसगढ़ में बिजली इंजीनियरों का प्रमोशन: EE बने SE, जॉइनिंग के लिए दी गई सिर्फ इतनी मोहलत

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) के प्रबंधन ने सीनियर इंजीनिरों की विभागीय पदोन्नति (Departmental Promotion) का एक नया और आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

पावर कंपनी की मुख्य अभियंता (HR) रश्मी वर्मा (Chief Engineer Rashmi Verma) द्वारा जारी किए गए इस आदेश के तहत, “विभागीय पदोन्नति समिति” (DPC) की उच्च स्तरीय सिफारिशों के आधार पर दो बेहद सीनियर कार्यपालन अभियंताओं (Executive Engineers – T&D) को पदोन्नत करते हुए अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer – T&D) के पद पर नियुक्त किया गया है।

इस CG Power Company Promotion ऑर्डर के जारी होने के बाद प्रमोट किए गए दोनों अधिकारियों को पे-मैट्रिक्स लेवल O-3 (Pay Matrix Level O-3) के तहत ₹86,600 से लेकर ₹1,92,300 तक का भारी-भरकम सैलरी स्केल (Salary Scale) और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ मिलेगा।

पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों के नाम और नई पोस्टिंग (Promotion List)

विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, प्रमोट हुए दोनों सीनियर इंजीनियरों के नाम और उनकी नई पदस्थापना (New Posting) का पूरा विवरण इस प्रकार है:

क्र.अधिकारी का नाम (S/Shri/Smt.)वर्तमान पदस्थापना (Present Posting)पदोन्नति के बाद नया पद (Posted as)
1संध्या ओझा (Sandhya Ojha)कार्यपालन अभियंता (EE), प्रबंध निदेशक कार्यालय (O/o MD), CSPTCL, रायपुरअधीक्षण अभियंता (SE), मुख्य अभियंता (S&P) कार्यालय, CSPTCL, रायपुर
2उत्तम कुमार शुक्ला (Uttam Kumar Shukla)कार्यपालन अभियंता (EE), (O&M) संभाग, CSPDCL, चाम्पाअधीक्षण अभियंता (SE), मुख्य अभियंता (RGH-R) कार्यालय, CSPDCL, रायपुर

कड़ा अल्टीमेटम: जॉइनिंग के लिए मिली सिर्फ 7 दिनों की मोहलत (Strict Joining Rules)

पावर कंपनी प्रबंधन ने इस प्रमोशन लिस्ट के साथ एक बेहद सख्त प्रशासनिक अल्टीमेटम (Administrative Ultimatum) भी जारी किया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं (Administrative Exigencies) का हवाला देते हुए आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि प्रमोट किए गए दोनों अधिकारियों को आदेश जारी होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों (7 Working Days) के भीतर अनिवार्य रूप से अपने नए दफ्तर में जाकर जॉइनिंग देनी होगी।

यदि कोई अधिकारी इस तय समय सीमा (Dead Line) के भीतर अपना नया कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसे अगले ही दिन से स्वतः निलंबित (Deemed to have been Suspended) मान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, समय पर जॉइन न करने वाले अफसरों के खिलाफ कंपनी प्रबंधन द्वारा तत्काल प्रभाव से कड़ी विभागीय जांच और कार्रवाई (Departmental Proceedings) भी शुरू कर दी जाएगी।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अधीन रहेगा प्रमोशन (Subject to Court Outcomes)

इस पदोन्नति आदेश का एक और बेहद महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू (Technical Aspect) यह है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से अंतरिम (Provisional) रखी गई है। कंपनी प्रबंधन ने साफ किया है कि यह पूरा प्रमोशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और पावर कंपनियों द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Hon’ble High Court of CG) के उस फैसले के अनुपालन के अधीन होगा, जो 16 अप्रैल 2024 को WPS 9778/2019 के मामले में दिया गया था। इसके साथ ही माननीय हाई कोर्ट में लंबित एक अन्य याचिका WPS 1650/2026 के अंतिम परिणाम का भी इस पर सीधा असर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, देश की शीर्ष अदालत यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (Hon’ble Supreme Court of India) के समक्ष लंबित एसएलपी (SLP (C) Diary No. (s) 5555/2025) के अंतिम फैसले के अधीन भी इस आदेश को रखा गया है। अदालतों के अंतिम निर्णय के आधार पर ही इन अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति का भविष्य तय होगा।

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बिजली कंपनी प्रबंधन के आदेश की कॉपी

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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