CG News: छत्‍तीसगढ़ में टलेगा निकाय चुनाव, विष्‍णुदेव सरकार ने जारी किया अध्‍यादेश

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CG News: छत्‍तीसगढ़ में टलेगा निकाय चुनाव, विष्‍णुदेव सरकार ने जारी किया अध्‍यादेश 1 min read

CG News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में सरकार नगरीय निकाय यानी नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव टल सकते हैं। राज्‍य सरकार ने छत्‍तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1951 में संशोधन की दो अलग-अलग अध्‍यादेश जारी किया है। 30 अक्‍टूबर 2024 की तारीख को जारी इन दोनों अध्‍यादेशों में एक संशोधन मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर है। वहीं, दूसरा संशोधन नगर पालिकों में निर्वा‍चित परिषद के कार्यकाल को लेकर है।

CG News: जानिए.. अध्‍यादेश में क्‍या कहा गया है..

छत्‍तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की दो धाराओं 12 और 20 में संशोधन किया गया है। जारी अध्‍यादेश के अनुसार मूल अधिनियम की धारा 12 में,-(एक) खंड (ए) का लोप किया जाये । (दो) खंड (डी) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए,

अर्थात्ः-“(ई) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम के वार्ड से संबंधित विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किसी निर्वाचक का नाम, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है,

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तो वह निगम के संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करेगा।”मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ा जाए, अर्थात् :-“(5) यदि उप-धारा (1) में वर्णित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, नर्गरपालिक निगम पुनर्गठित नहीं की जाती है,

तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 423 के उपबंध, छः मास से अनधिक कालावधि के लिए लागू होंगे, जिसके भीतर नगरपालिक निगम इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।”

CG News: अब इस अध्‍यादेश का मतलब समझिए..

अधिनियम की धारा 20 के अनुसार निर्वाचित परिषद का कार्यकाल खत्‍म होने से पहले नई परिषद का गठन कर लिया जाना चाहिए। सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए नई परषिद के गठन की मियाद छह महीने तय कर दी है। बता दें कि अलगे साल जनवरी के पहले सप्‍ताह में प्रदेश के ज्‍यादातर निकायों की निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्‍त हो रहा है।

CG News: इस वजह से टल सकता है चुनाव

नगरीय निकायों के टला जाने के पीछे दो-तीन कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह कि राज्‍य सरकार निकाय और त्रिस्‍तरीय पंचायत के चुनाव एक साथ करना चाहती है। पंचायतों भी अगले साल ही होना है। दूसरा वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी मतदाता सूची के पुनरीक्षिण का काम चल रहा है।

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