CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि उप मंडियों का मापदंड सरकार ने बदल दिया है। बदलाव की जानकारी के साथ सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही यदि इस बदलाव से किसी को आपत्ति होने की स्थिति में 15 दिन के भीतर लिखित में आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
कृषि विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार नियमों में दो बदलाव किया गया है। पहला बदलाव वर्ष की शुरुआत और अंत को लेकर है।
अफसरों के अनुसार कृषि उप मंडियों में अभी नए वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। इसके अनुसार मंडी का रिकार्ड मेंटेन किया जाता है। अब मंडियों में कामकाज वित्तीय वर्ष के हिसाब से होगा। यानी वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और अंत 31 मार्च हो होगा।
मंडी कानून में दूसरा बदलाव मंडियों के मापदंड में किया गया है। इसके अनुसार ऐसी मंडी समिति जिसकी वार्षिक आय 10 करोड़ या उससे अधिक है, ऐसी समितियां प्रथम वर्ग मंडी समिति कह लाएंगी।
इसी तरह छह करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम वार्षिक आय वाली मंडी समितियां द्वितीय वर्ग मंडी समिति में शामिल की जाएंगी।
तीन करोड़ से अधिक, लेकिन छह करोड़ से कम वार्षिक आय वाली मंडी समितियां तृतीय श्रेणी की मंडी में शामिल की जाएंगी। इसी तरह जिनकी आय तीन करोड़ रुपये से कम है उन मंडी समितियों को चतुर्थ श्रेणी में रखा जाएगा।
यह अधिसूचना 28 अक्टूबर की तारीख को जारी की गई है। ऐसे में 28 अक्टूबर की तारीख से ही दावा आपत्ति के लिए 15 दिन की गणना की जाएगी।
राजधानी रायपुर में एक वीवीआईपी बार खोलने की तैयारी है। इस बार में हर कोई नहीं पहुंच पाएगा। बार खास लोगों के लिए होगा और वहां परोसी जाने वाली शराब भी खास होगी। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने इस विशेष बार के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह वीवीआईपी बार कहां खोला जा रहा है और क्यों वह खास है। ऐसे सभी सवालों का जवाब जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP
दुर्ग जिला पुलिस ने 8 नवंबर को एनाकाउंटर में एक आरोपी को मार गिराया। राज्य में इससे पहले 2012 में एनकाउंटर हुआ था। 8 नवंबर को हुए एनकाउंटर को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से यहां मैदानी क्षेत्रों में 5 एनकाउंटर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहला एनकाउंटर कब हुआ था, इसमें मारा गया अपराधी कौन था। छत्तीसगढ़ में कब-कब एनकाउंटर हुआ है, पूरी खबर जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP