Chhattisgarh

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा फैसला! ड्रम और जेरीकेन में बिक्री बैन, जानें क्या है वजह?

रायपुर (chaturpost.com) पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार (Adequate Stock) उपलब्ध है। इसलिए आम जनता को घबराने या अफवाहों में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

खाद्य विभाग (Food Department) से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सभी 2,516 पेट्रोल-डीजल पंपों पर 22 मई 2026 की स्थिति में 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल का बंपर स्टॉक मौजूद है। सरकार लगातार तेल कंपनियों के संपर्क में है और राज्य की Chhattisgarh Fuel Supply चेन पूरी तरह से सुरक्षित है।

हर दिन हो रही है बंपर सप्लाई (Daily Fuel Supply)

राज्य में ईंधन की किल्लत न हो, इसके लिए ऑयल डिपो से लगातार सप्लाई जारी है। बीते कल यानी 21 मई को ही प्रदेश में 32.52 लाख लीटर पेट्रोल और 57.60 लाख लीटर डीजल प्राप्त हुआ है।

लखौली, मंदिर हसौद और गोपालपुर स्थित ऑयल कंपनी डिपो (Oil Company Depots) से सभी जिलों को उनकी मांग के अनुसार रोजाना डिलीवरी भेजी जा रही है। वर्तमान में रबी फसल की कटाई और आगामी खरीफ सीजन की तैयारी के कारण ग्रामीण इलाकों में डीजल की मांग (Demand) बढ़ी है, जिसे देखते हुए सरकार ने आपूर्ति को और तेज कर दिया है।

ड्रम-जेरीकेन में बिक्री पर तत्काल रोक (Ban on Loose Fuel Sales)

इस राहत भरी खबर के बीच छत्तीसगढ़ शासन ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कड़ा आदेश भी जारी किया है। 22 मई से प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरीकेन में ईंधन (Fuel) की खुली बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध (Immediate Ban) लगा दिया गया है।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी: यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो इसे ‘मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल आदेश 2005’ के तहत ‘अप्राधिकृत विक्रय’ (Unauthorized Sale) माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसानों और इमरजेंसी सेवाओं को बड़ी राहत (Exemption for Farmers)

सरकार ने इस कड़े नियम में किसानों और जरूरी व्यवस्थाओं का विशेष ख्याल रखा है। चूंकि अभी खेती-किसानी का पीक सीजन है, इसलिए कुछ क्षेत्रों को इस प्रतिबंध से छूट (Exemptions) दी गई है:

नोट: इन सभी विशेष श्रेणियों के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (SDM) द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही ईंधन दिया जाएगा।

अफवाहों से बचें, पैनिक बाइंग न करें: खाद्य सचिव

खाद्य विभाग के सचिव ने 20 मई को ही सभी प्रमुख तेल कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक (Review Meeting) की थी। इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम हो रहा है (Dry Out), वहां तुरंत ईंधन की गाड़ियां भेजी जाएं।

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सरकार ने आम उपभोक्ताओं से विशेष अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। ईंधन संग्रहण या पैनिक बाइंग (Panic Buying) बिल्कुल न करें। राज्य में Chhattisgarh Fuel Supply को सुचारू और सुगम बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

Frequently Asked Questions (FAQs) – छत्तीसगढ़ पेट्रोल-डीजल नियम

Q1. छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का कितना स्टॉक उपलब्ध है?

Ans: खाद्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22 मई 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के सभी 2516 पेट्रोल पंपों पर 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक (Adequate Stock) मौजूद है। राज्य में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है।

Q2. सरकार ने ड्रम, बोतल और जेरीकेन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक क्यों लगाई है?

Ans: पश्चिम एशिया के हालातों के बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, जमाखोरी (Hoarding) रोकने और पैनिक बाइंग से बचने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सुरक्षा मानकों के तहत खुली बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

Q3. क्या छत्तीसगढ़ में किसानों को भी ड्रम में डीजल लेने पर प्रतिबंध रहेगा?

Ans: नहीं, किसानों को इस नियम से विशेष छूट (Exemption) दी गई है। रबी और खरीफ फसलों की तैयारी के लिए किसान आवश्यक प्रक्रिया और अनुविभागीय अधिकारी (SDM) के वेरिफिकेशन के बाद कृषि कार्य हेतु ड्रम या जेरीकेन में डीजल ले सकेंगे।

Q4. किसानों के अलावा और किन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट मिली है?

Ans: किसानों के अलावा अस्पताल (Hospitals), मोबाइल टावर (Mobile Towers) जैसी अत्यावश्यक सेवाओं और कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित सरकारी निर्माण कार्यों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप ड्रम में ईंधन खरीदने की अनुमति होगी।

Q5. नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों पर क्या कार्रवाई होगी?

Ans: ड्रम या जेरीकेन में अवैध रूप से ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ ‘मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल आदेश 2005’ और ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ (Essential Commodities Act) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और जब्ती की जाएगी।

(ऐसी ही विश्वसनीय और सटीक खबरों के लिए पढ़ते रहिए chaturpost.com)

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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