
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने अपने कामकाज में कसावट लाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कंपनी ने हाल ही में जारी आदेशों के माध्यम से जहां एक ओर कई अनुभवी अधिकारियों का ट्रांसफर (Transfer) किया है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लंबित पदोन्नति (Promotion) की प्रक्रिया को भी गति दी है।
अधिकारियों का हुआ तबादला (Transfer List)
कंपनी प्रबंधन ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को उसी क्षमता में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है:
| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | श्रेणी | पदस्थापना / पद |
|---|---|---|---|
| तबादला सूची (Transfer List) | |||
| 1 | सुनील कुमार चौहान | Transfer | EE O/o CE(C&TM) CSPTCL, भिलाई |
| 2 | कामांजय सिन्हा | Transfer | EE O/o CE (Project) CSPTCL, रायपुर |
| 3 | वीरेन्द्र कुमार | Transfer | EE O/o CE (S/s) CSPTCL, रायपुर |
| 4 | वीणा नारंग | Transfer | EE O/o ED(PC&RA) CSPTCL, रायपुर |
| 5 | शारदा भगत | Transfer | EE O/o CE(LD) CSPTCL, रायपुर |
| 6 | प्रशांत कुमार सोनी | Transfer | EE O/o SE(Backup SLDC), खेदमारा, भिलाई |
| पदोन्नति सूची (Promotion List) | |||
| 7 | हेमंत बारंगे | Promotion | EE (EHT: Maint.) Dn., भिलाई |
| 8 | प्रशांत साहू | Promotion | EE O/o ED(Line), रायपुर |
| 9 | प्रदीप कुमार साहू | Promotion | EE (MRT) Dn. I, रायपुर |
| 10 | विनोद कुमार साहू | Promotion | EE (EHT: Maint.) Dn., रायपुर |
| 11 | बसंत पटेल | Promotion | EE O/o CE(Project), रायपुर |
| 12 | भूषण प्रसाद वर्मा | Promotion | EE O/o CE(S/s), रायपुर |
पदोन्नति का मिला तोहफा (Promotion List)
तबादलों के साथ-साथ ‘विभागीय पदोन्नति समिति’ की सिफारिशों पर असिस्टेंट इंजीनियर (Assistant Engineer) से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (Executive Engineer – T&D) के पद पर पदोन्नति भी दी गई है। इन अधिकारियों का पे मैट्रिक्स लेवल O-2 (75500 – 177800 रुपये) तय किया गया है।
महत्वपूर्ण निर्देश और शर्तें
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ये पदोन्नतियां अनंतिम (Provisional) हैं। ये उच्च न्यायालय के निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतिम परिणाम के अधीन होंगी। साथ ही, सभी अधिकारियों को 7 कार्य दिवसों के भीतर अपना नया कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। यदि समय पर जॉइनिंग नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारी को निलंबित माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई (Departmental Proceedings) शुरू की जाएगी।
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