शासकीय आदेश व अधिसूचना

Railway Employees के लिए कंप्यूटर एडवांस पर नया आदेश जारी, देखें ब्याज दर की पूरी डिटेल

नई दिल्ली (chaturpost.com) भारतीय रेल में काम करने वाले रेल कर्मचारियों (Railway Employees) के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और काम की खबर आ रही है। रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के अधीन काम करने वाले रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 (Financial Year 2026-27) के लिए रेल कर्मियों को मिलने वाले कंप्यूटर एडवांस पर ब्याज दर (Interest Rate) को लेकर एक नया आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

इस नए सर्कुलर के आने के बाद अब उन सभी रेल कर्मचारियों को स्पष्टता मिल जाएगी जो इस साल नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के लिए सरकारी लोन या एडवांस लेने की योजना बना रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के नियमों को ही हूबहू अपनाने का फैसला किया है।

रेलवे बोर्ड का आधिकारिक आदेश (Official Circular Order)

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक RBE No. 43/2026 और फाइल नंबर No.2020/F(E)SPL./Computer Advance/1(7th CPC) के तहत देश के सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों (General Managers) और पीएफए (PFAs) को इस नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही यह नियम सभी प्रोडक्शन यूनिट्स और आरडीएसओ (RDSO) पर भी समान रूप से लागू होगा।

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यह आदेश पूरी तरह प्रामाणिक और विश्वसनीय है क्योंकि इस पर रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक वित्त (Jt. Director Finance – E) संजय प्राशर (Sanjay Prashar) के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

कंप्यूटर एडवांस ब्याज दर (Interest Rate): मुख्य बातें

रेलवे बोर्ड के इस नए दिशा-निर्देश (New Guidelines) के बाद कर्मचारियों के लिए क्या कुछ बदलने वाला है, उसे आप नीचे दिए गए विवरण से आसानी से समझ सकते हैं:

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मूल नियमों के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए कंप्यूटर एडवांस की आधिकारिक ब्याज दर 9.1% वार्षिक (9.1% Per Annum) तय की गई है।

कर्मचारियों पर क्या होगा इसका असर?

चूंकि आज के डिजिटल युग में तकनीकी रूप से अपग्रेड होना बेहद जरूरी हो गया है, ऐसे में रेल प्रशासन अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए अग्रिम राशि (Advance Sanctioned) देता है। इस लोन पर लगने वाले ब्याज (Rate of Interest) को हर साल सरकार द्वारा री-नोटिफाई किया जाता है।

इस आदेश के जारी होने से (With the Issuance of this Order) अब एडवांस लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सभी जोनल कार्यालयों में एक समान ब्याज दर के हिसाब से रिकवरी की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त (Member Finance, Railway Board) की मंजूरी के बाद इस प्रति को अंतिम रूप देकर सभी संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है।

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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