
नई दिल्ली (Chaturpost Desk)। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आई है। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ओपीएस (OPS) का लाभ देने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
अब तक सरकारी विज्ञापनों (Advertisements) की तारीख के आधार पर ही पुरानी पेंशन का फायदा मिल रहा था, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के मामलों में कोई विज्ञापन जारी नहीं होता है। इसी उलझन को दूर करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक नया आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
क्या है सरकार का नया फैसला (New Decision)?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में ‘आवेदन की तारीख’ (Date of Application) को ही सबसे महत्वपूर्ण (Crucial Date) माना जाएगा।
यदि किसी दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन (Application for Compassionate Appointment) कर दिया था, तो भले ही उसकी नौकरी (Job Appointment) 1 जनवरी 2004 के बाद लगी हो, उसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 (CCS Pension Rules 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ दिया जाएगा।
मुख्य बिंदु: किसे और कैसे मिलेगा लाभ?
सरकार के इस नए फैसले के मुख्य दिशा-निर्देश (Guidelines) नीचे दिए गए हैं:
- आवेदन की तारीख ही आधार: अनुकंपा नियुक्ति के लिए भर्ती का कोई नोटिफिकेशन या एडवरटाइजमेंट नहीं होता, इसलिए 31.12.2003 तक जमा किए गए आवेदनों को ही पात्रता का आधार माना जाएगा।
- योग्यता का नियम: आवेदन करते समय उम्मीदवार (Applicant) उस नौकरी के लिए पूरी तरह पात्र और योग्य (Eligible) होना चाहिए।
- जेसीएम की बैठक में उठा था मुद्दा: नेशनल काउंसिल (JCM) की बैठक में स्टाफ साइड ने 25 फरवरी 2025 को सचिव (पेंशन) के सामने यह मांग उठाई थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है।
- कैग (CAG) कर्मचारियों पर भी लागू: भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) के कर्मचारियों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के साथ विचार-विमर्श के बाद यह आदेश जारी हुआ है।
क्यों पड़ी इस आदेश की जरूरत?
दरअसल, सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश (DoPPW OM) जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन नौकरियों का विज्ञापन (Advertisement) 1 जनवरी 2004 से पहले निकला था और जॉइनिंग बाद में हुई, उन्हें ओपीएस (OPS) का विकल्प मिलेगा।
लेकिन अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Grounds) में कोई विज्ञापन नहीं निकलता, जिससे हजारों कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह गए थे। अब वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) और डीओपीटी (DoPT) से सलाह मशविरे के बाद इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय के आईडी नोट संख्या 1(7)/EV/2019 दिनांक 21.05.2026 के तहत सहमति के बाद जारी किया गया है।
सभी मंत्रालयों और विभागों (Ministries and Departments) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां लंबित ऐसे सभी मामलों में इस नए नियम को तुरंत लागू करें।
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