
रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा जगत से जुड़े हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने राज्य के शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति (Re-employment) के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है । यह निर्णय राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है नया आदेश?
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों और पूरी तरह से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग को आगामी शिक्षा सत्र के लिए पुनर्नियुक्ति दी जाएगी । इस आदेश के तहत सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) से लेकर प्राचार्य (Principal) स्तर तक के शिक्षक शामिल हैं ।
इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखना है। लंबे समय से शिक्षक वर्ग इस आदेश का इंतजार कर रहा था, जिसे अब प्रशासन ने मंजूरी दे दी है ।
पुनर्नियुक्ति की समय-सीमा (Duration)
अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी इस महत्वपूर्ण आदेश के अनुसार, यह पुनर्नियुक्ति केवल शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक के लिए प्रभावी होगी । विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक अपनी सेवाएं इसी सत्र की समाप्ति तक दे सकेंगे ।
कार्रवाई के निर्देश (Official Directives)
इस संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुनर्नियुक्ति से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें । विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही (Administrative Action) को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए कहा गया है ।
आदेश के प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
प्रशासनिक प्रक्रिया और सूचना
यह आदेश 30 जून 2026 को जारी किया गया है । पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियाँ शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों को भेजी गई हैं । इसमें मुख्यमंत्री के सचिव, वित्त विभाग, महालेखाकार, और सभी जिलों के कलेक्टरों व जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित किया गया है ।
शिक्षकों के लिए इसका क्या अर्थ है?
शिक्षक संवर्ग के लिए यह आदेश एक महत्वपूर्ण ‘एश्योरेंस’ (Assurance) के रूप में देखा जा रहा है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी और पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) इस आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।
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