Amar gufa: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदाबाजार हिंसा मामले की जांच करे आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीवी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। जांच की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है इस वजह से राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है।
वाजपेयी न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने जाने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आयोग का काम अभी पूरा नहीं हुई है इसलिए कार्यकाल में वृद्धि की जा रही है।
बलौदाबाजार मामले की जांच कर रही वाजपेयी जांच आयोग का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है। इस बार कार्यकाल में चार महीने की बढ़ोतरी की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग का कार्यकाल 12 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आयोग का कार्यकाल 13 अक्टूबर 2024 से चार महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब आयोगा का कार्यकाल 12 फरवरी 2025 तक रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बलौदाबाजार के ग्राम महकोनी अमरगुफा स्थित जैतखाम को 15 और 16 मई 2024 की मध्यरात्रि क्षतिग्रस्त करने की घटना हुई थी। इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने 13 जून को न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया था।
इस घटना के बाद बलौदाबाजार में जमकर हिंसा हुई थी। उग्र भीड़ ने वहां कलेक्टर परिसर और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दिया था। इस घटना के बाद सरकार ने बलौदाबाजार के तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को हटा दिया था। बाद में एसपी को निलंबित कर दिया गया।
फिलहाल इस मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सहित अन्य लोगों हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर रखा है। यादव सहित सभी आरोपी जेल में हैं।
विष्णुदेव साय सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए दो बड़ा बदलाव किया है। इसका असर वोटरों पर पड़ेगा। इसके साथ ही निर्वाचित परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। छत्तीगसढ़ सरकार ने अधिनियम में संशोधन को लेकर क्या अध्यादेश जारी किया है। इससे की वजह से नगर निकायों के चुनाव टाले जाने की आशंका क्यों व्यक्त की जा रही है जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP